गंगा घाट किनारे कपड़े धोने पर पहली बार में 5, दूसरी बार में 10 और तीसरी बार में लगेगा 25 हजार का अर्थदंड
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. अब गंगा नदी और घाटों पर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं है। नगर निगम ने इसे अपराध मानते हुए अर्थदण्ड का प्राविधान बनाया है। गंगा नदी में मल मूत्र त्याग करने से लेकर कपड़े धोने और नाली का गंदा पानी गिराने पर भारी जुर्माने की राशि वसूल करने का काम किया जाएगा। इस आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए नगर निगम घाटों पर लगे हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे और अपने कर्मचारियों की मदद लेगी।
गंगा मैली होने की खबरें होती थीं वायरल
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के मैली होने का मामला आए दिन सामने आता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें वायरल हुआ करती हैं। ठोस कानून न होने के कारण अभी तक ऐसे लोग बचते चले आ रहे थे। जबकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भाजपा की प्रियोरिटीज में शामिल था।
गंगा नदी की साफ-सफाई को लेकर नगर निगम का ऐक्शनप्लान
नगर स्वास्थ्य अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि साल 2021 में हम सभी ने स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा काम किया। जागरूकता के अभाव में हम टॉप-5 पर भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार हमने नए साल पर नई योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम गंगा नदी की साफ-सफाई को लेकर एक बड़ा प्लान बना चुके हैं। कहा कि अब गंगा नदी में गंदगी फैलाने वालों का अर्थदंड निर्धारित किया जा रहा है और उनकी पहचान कर तत्काल उनपर कार्यवाही की जाएगी।
साफ-सफाई को लेकर डोर टू डोर होगा जागरूकता कार्यक्रम
नगर स्वास्थ्य अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि नगर को साफ रखने के लिए हम मंथली प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, मोहल्ला, बड़ी-बड़ी इमारतों और कंपलेक्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसका नगर निगम/स्मार्ट सिटी की ओर से न सिर्फ प्रचार प्रसार किया जाएगा। बल्कि उनके लिए नगर निगम वरीयता भी देगी और पानी, बिजली, पार्क, सड़क पर लाइटिंग के को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
गंगा/ अस्सी/वरूणा नदी में गंदगी पर यह है अर्थदण्ड की राशि
1- गंगा घाट पर कपडे धोने पर जुर्माना (रुपए में) पहली बार- 5,000 दूसरी बार- 10,000 तीसरी बार- 25,000 2-पूजा सामग्री/कपड़े / शीशा की प्रतिमा का नदी में विसर्जन करने पर - 10000 3- गंगा के किनारे घाटों पर मूत्र विसर्जन करने पर-1,000 4-गंगा के किनारे घाटों पर खुले में शौच करने पर- 2,000 5- गंगा के किनारे के भवन स्वामी द्वारा गंगा में नाली व सीवेज का प्रवाह करने पर- 25000 6-गंगा के किनारे के होटल, गेस्ट हाउस/ रेस्टोरेंट द्वारा गंगा में नाली व सीवेज का प्रवाह करने पर- 100000