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आचार संहिता के उल्लंघन पर 6 माह जेल और लगेगा जुर्माना, ये होंगे नियम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. दरअसल, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बिना मुद्रक और प्रकाशक की घोषणा के पंपलेट व पोस्टर प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए प्रकाशन करने वाले और करवाने वाले दोनों ही लोग जिम्मेदार होंगे. साथ ही इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है. नियम के उल्लंघन पर छह माह की कैद होगी, वहीं 2 हजार रूपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे.

वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के मुताबिक, कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंफलेट, पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा न ही करवाएगा, इसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो. दरअसल, ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127 क के तहत किया गया है. जबकि इसके अलावा प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित और उन्हें व्यक्तिगत जानने वाले दो व्यक्तियों से सत्यापित करवाकर नियमों के अनुसार प्रकाशित करना होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसके अनुपालन के लिए सभी विभाग, संस्थान, निगम और विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं. साथ ही बताया गया है कि भारत सरकार के अलावा यूपी सरकार व अन्य शासकीय अधिकारी और कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि यदि विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से होता पाया गया तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

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