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ऑनलाइन शपथ पत्र, जमानत राशी जमा कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा- निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए केन्द्रीय चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. इस नई गाइड लाइन के अनुसार नामांकन फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आनलाइन उपलब्ध रहेंगे. उम्मीदवार इस फार्म को आनलाइन ही भर सकते हैं.

नामांकन पत्र के साथ लगने वाले शपथ पत्र को भी आनलाइन भरा जा सकेगा. इस शपथपत्र को नोटराइजेशन के बाद नामांकन पत्र और शपथ पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट निकाल कर उसे रिर्टनिँग अफसर के समक्ष दाखिल करना होगा. उम्मीदवार अपनी जमानत राशि भी आनलाइन जमा कर सकेंगे. यह जमानत राशि ट्रेजरी में नकद भी जमा करवाई जा सकेगी.

प्रत्याशी को राजनीतिक दल से मिले उम्मीदवारी के प्रमाण पत्र को भी आनलाइन दाखिल करने की सुविधा होगी. नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो अन्य व्यक्ति बतौर प्रस्तावक उसके साथ नामांकन हाल में जा सकेंगे. प्रत्याशी के साथ नामांकन के लिए जाने के दौरान सिर्फ दो वाहन ही अनुमन्य किए गए हैं. गाइड लाइन में बताया गया  कि रिटर्निंग अफसर के चैम्बर में नामांकन प्रक्रिया सुचारू ढंग से और कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए सम्पन्न करवाने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध रहना चाहिए. नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

रिटनिंग अफसर उम्मीदवारों को नामांकन दाखिले के लिए पहले से समय भी आवंटित कर सकते हैं. जिससे नामांकन हॉल में अपने तय समय पर उम्मीदवार आकर नामांकन दाखिल कर सकें और उन्हें वहां अनावश्यक रूकना न पड़े. आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवारों व उनके साथ के दो प्रस्तावकों के लिए नामांकन दाखिल की अपनी बारी का इंतजार करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए. 

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