यूपीटीईटी अभ्यर्थियों को 3 दिन बसों में मुफ्त आवागमन की सुविधा, बस करना होगा इतना काम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 23 जनवरी को होनी है। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बसों में मुफ्त आवागमन की सुविधा तीन दिन मिलेगी। अभ्यर्थी इम्तिहान के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों पर होनी है, इसके संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को जिम्मेदार बनाया गया है।
बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में लिखा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को मुफ्त आवागमन की सुविधा मिलेगी। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए परिवहन विभाग और जिले के अंदर शहर में सिटी बसों की सुविधा नगर विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र की पांच से छह प्रतियां डाउनलोड करना चाहिए, मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित करके परिचालक को देना होगा। इसमें जाने व आने के लिए अप व डाउन ट्रिप का भी उल्लेख किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा परीक्षा तारीख 23 जनवरी से एक दिन पहले से एक दिन बाद तक दी जाएगी यानी 22 से 24 जनवरी तक सभी अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं, सिटी बसों में मुफ्त बस यात्रा 22 व 23 जनवरी की मध्यरात्रि 12 बजे तक मान्य होगी। प्रबंध निदेशक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को परीक्षा के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम करना होगा, ताकि अभ्यर्थियों को आवागमन में परेशानी न हो।
परीक्षा सकुशल कराने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य व जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। वहां परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हर केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की वीडियो रिकार्डिंग होगी। परीक्षा केंद्रों के उन कक्षों की भी निगरानी करने के निर्देश हैं जो बंद पड़े हैं।
अभ्यर्थी, कक्ष निरीक्षक व कर्मचारी नहीं ले जा सकेंगे कोई सामग्री : यह भी सख्त निर्देश हैं कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ कक्ष निरीक्षक व अन्य कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक व यांत्रिक सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी कैमरायुक्त मोबाइल फोन के साथ जाने की अनुमति नहीं है। ये अफसर सामान्य कीपैड वाला बिना कैमरे का मोबाइल ले जा सकते हैं।
प्रश्नपत्र खोलने की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य : प्रश्नपत्र हर जिले के कोषागार में परीक्षा के पहले रखवाए जाएंगे। कोषागार से प्रथम व द्वितीय पाली की परीक्षा के प्रश्नपत्र ही तय समय पर भेजें जाएं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, दो कक्ष निरीक्षक व पर्यवेक्षक के सामने प्रश्नपत्र खुलवाएंगे, इसकी वीडियो रिकार्डिंग होना अनिवार्य है।