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अब 10 हजार की नगदी भी पहुंचा सकती है जेल, चुनाव आयोग का नया फरमान ही कुछ ऐसा है

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ/बाराबंकी. चुनाव आयोग ने अब चुनावी दौर में दस हजार रुपये भी लेकर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। यह पैसा तब लेकर जा पाएंगे, जब आपके पास पैसों के लाने का दस्तावेज होंगे। जिले की सीमाएं सील करते हुए 35 चेकपोस्ट सक्रिय होने जा रहे हैं। इन पर 24 घंटे निगरानी होगी। इसके लिए यहां मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। मंगलवार को इन मजिस्ट्रेटों को ट्रेन‍िंग दी गई।

जिलाधिकारी डा. आदर्श सि‍ंह और एसपी अनुराग वत्स ने बताया क‍ि ज‍िले में 35 चेक पोस्ट बनाए हैं। यहां 24 घंटे निगरानी होगी। मजिस्ट्रेट व पुलिस की तैनाती भी कर दी है। चेक पोस्ट पर आते-जाते वाहनों को चेक करेंगे। यदि किसी भी वाहन या व्यक्ति के पास दस हजार रुपये हैं तो उनसे पैसों के कागजात जरूर मांगें। कागज नहीं दिखा पाने पर पैसा जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कागज में बैंक की रसीद, कोई उत्पाद बेचा है तो उसकी रसीद या अन्य कोई कागज दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी के वाहन में दस लाख रुपये मिलते हैं और वह कागज भी दिखाता है तब भी इसकी सूचना आयकर अफसर को देनी है। जब तक आयकर टीम नहीं आती है, तब तक उसे चेकपोस्ट पर जांच के लिए रोकना होगा। डीएम ने बताया कि चेकपोस्ट पर किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है।

महिलाओं की महिला पुलिसकर्मी करेंगी चेकि‍ंग : एसपी ने बताया कि महिला का पर्स महिला सिपाही ही चेक करेगी। उसके पर्स की वीडियोग्राफी नहीं होगी। वीडियोग्राफी वाहन और व्यक्ति की होती रहेगी। यदि कोई भी अवैध वस्तु मिलती है तो तत्काल एफआइआर पंजीकृत कराई जाए।

50 हजार रुपये लेकर जा सकता है अधिकृत एजेंट : पार्टी से अधिकृत एजेंट को 50 हजार रुपये तक ले जाने की छूट दी गई है। यह छूट तभी मिलेगी, जब वह दिखाएंगे कि पैसा कहां से लाया और कहां ले जा रहे हैं। साथ ही एजेंट दस हजार रुपये तक बैनर, पोस्टर आदि लेकर जा सकते हैं।

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