अब 28 दिन नहीं पूरे 30 दिन की मिलेगी वैधता! TRAI ने जारी किया आदेश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जो टेलिकॉम यूजर्स के लिए किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। TRAI ने हाल ही में टेलिकॉम टैरिफ को लेकर कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों को अब ऐसे रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे जिनकी वैधता 30 दिन की हो न कि 28 दिनों की। साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि 30 दिनों की वैधता वाले प्लान के लिए नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और वो भी 60 दिनों के भीतर।
TRAI का कहना है कि कंपनियों को कम से कम एक ऐसा प्लान जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जिसमें 28 की जगह 30 दिन की वैधता हो। फिर चाहते वो कोई स्पेशल टैरिफ वाउचर हो या फिर कॉम्बो वाउचर। साथ ही ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे वो इन प्लान्स का अगर यूजर दोबारा रिचार्ज कराना चाहें तो मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा पाए।
टेलिकॉम यूजर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं: अगर ऐसा होता है तो यह यूजर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले काफी समय से यूजर्स इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कर रहे थए कि टेलिकॉम कंपिनयां उन्हें 30 नहीं बल्कि 28 दिन की वैधता देती हैं।
ग्राहकों की मानें तो हर माह 2 दिन की कटौती कर टेलिकॉम कंपनियां एक साल में तकरीबन 28 से 29 दिन की बचत करती हैं। ऐसे में टेलिकॉम कंपनियों को हर साल 12 की जगह 13 रिचार्ज कराने होते हैं। वहीं, अगर कोई तीन महीनों का रिचार्ज कराता है तो उसे 90 दिनों की वैधता मिलने की बजाय मभ 84 दिन की ही वैधता मिलती है। वहीं, दो महीनों का रिचार्ज कराने वालों को 60 दिन की जगह 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है।