दुष्कर्मी को दस साल का कारावास, 50 हजार जुर्माना - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को वारदात के नौ साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सबूत, गवाह और पुलिस की चार्जशीट को आधार बनाते हुए जज ने दुष्कर्मी अरविंद यादव को दस साल का कठोर कारावास दिया। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसको नहीं देने पर सजा का प्रावधान भी किया। दोषी को सजा मिलने पर पीड़िता और उसके परिवार ने न्यायालय का आभार जताया।
मंगलवार को पाक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विष्णुचन्द्र वैश्य की अदालत ने नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में अरविंद यादव को 10 साल सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि थाना गहमर के एक गांव की महिला ने पुलिस को उसकी नाबालिक लड़की को 16 मई 2013 को सुबह 6 बजे रास्ते में जबरन पकड़कर दुष्कर्म करने की तहरीर दी। इसमें बताया गांव के ही अरविंद यादव ने उसकी लड़की को बहलाफुसला कर कही ले गए, जहां उसको मारपीट कर जरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और गांव के बाहर छोड दिया।
सूचना थाना गहमर में दी कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तो एसपी के आदेश पर केस दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया और साथ ही साथ न्यायालय में भी दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।
आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। जिन्होंने अपने बयान दिया और उस दिन का घटनाक्रम साझा किया। मामले में वादी और पीड़िता ने भी न्यायालय को आपबीती सुनाई। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।