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राशन कार्डधारकों को राशन की दुकान से 17 जनवरी तक खाद्यान्न लेने का मिला मौका

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अंतिम तिथि नए सिरे से तय करते हुए 17 जनवरी कर दिया गया है। इससे पहले 15 जनवरी तक का ही अनाज वितरण का निर्देश जारी किया गया था। इस बाबत जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा, कोटेदार तय तिथि तक दुकान खोलकर वितरण कर सकते हैं। वहींं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अब कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी राशन की दुकानों पर दिखाना होगा। इस बाबत उम्‍मीद है कि जल्‍द ही शासन की ओर से निगरानी और कड़ाई का दौर भी शुरू हो जाएगा। 

इस बाबत प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत राशन की दुकान से निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था। उत्‍तर प्रदेश शासन ने इसे अब 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है।

जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी। साथ ही कोटेदारों को निर्देशित किया है कि दुकान खोलकर अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को तय मानक के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नियम के तहत अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न यानी बीस किलो गेहूं व 15 किलो ग्राम चावल, एक किलो नमक, एक किलो ग्राम चना, एक लीटर रिफाइंड सोयाबीन आयल मिलता है।

इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारक को राशन की दुकान से प्रति यूनिट पांच किलो ग्राम खाद्यान्न (इसमें तीन किलोग्राम गेहूं व दो किलोग्राम चावल) के साथ प्रति कार्ड एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम चना, एक लीटर रिफाइंड सोयाबीन आयल दिया जाता है।

अब उपभोक्ताओं को दिखाना होगा कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट : कोविड टीकाकरण सभी के लिए अनिवार्य है। कोविड संक्रमण से बचाव का यही सबसे बड़ा हथियार है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी कोटेदारों को निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ता से वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराएं।

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