31 मार्च 2022 से पहले लिंक करें पैन-आधार कार्ड, नहीं लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यदि आपने अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही इसे लिंक करा लें. भारत सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है. यदि आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं कराते है तो आपकी कई तरह की सुविधाएं बंद हो सकती हैं और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए तक हो सकती है. इसके अलावा आप पैसो का लेन-देन नहीं कर सकेंगे.
भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की मार्च 2022 तक समय दिया है. 31 मार्च तक सभी आपना पैन कार्ड से आधार को लिंक करा लें. यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आपके पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा. और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आप पैसे का लेन-देन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता के लिए इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन और आधार कार्ड क्यो है जरुरी
आप रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों का लेनदेन करते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. पैन कार्ड से सरकार को यह पता रहता है कि आप कितने पैसे का लेनदेन कर रहे हैं. इसके अलावा आधार कार्ड की जरूरत कई तरह के कार्य में पढ़ती है आजकल बैंक खाते को आधार कार्ड से ही लिंक करके खोला जाता है.
कैसे लिंक करे पैन और आधार कार्ड
पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा. उसपर लिंक पैन आधार कार्ड के आप्शन पर जाए और रजिस्टर पर किल्क करे. इसमें आपको पैन आपकी यूजर आईडी दर्ज करानी होगी. आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें. एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें. अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें. एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.