मुख्तार अंसारी का नहीं प्रस्तुत हुआ वकालतनामा, अवधेश राय हत्याकांड में अगली सुनवाई 2 फरवरी को
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. लगभग तीस वर्ष पूर्व लहुराबीर क्षेत्र में हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के लंबित मामले में आरोपित विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में गुरुवार को वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। बीते तिथियों पर सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित मुख्तार अंसारी ने मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की अदालत से इजाजत मांगी थी।
साथ ही अदालत को यह भी बताया था कि बांदा जेल में उसे किसी भी स्वजन अथवा व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। किसी स्वजन से मिलने के पश्चात् ही वह अपना वकालतनामा अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर अदालत ने 21 जनवरी को मुख्तार अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ मुख्तार अंसारी को किसी एक स्वजन अथवा अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके।
अदालत ने फैक्स व मेल के जरिए उक्त आदेश की प्रति बांदा जिला जेल के अधीक्षक को भेजने का चेतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देश भी दिया था। अदालत ने वकालतनामा प्रस्तुत करने व मुकदमे में सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने आरोपित का वकालतनामा प्रस्तुत करने व मुकदमे में अग्रिम सुनवाई के लिए अब दो फरवरी की तिथि मुकर्रर की है।
बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अजय राय की अदालत मे गवाही की कार्रवाई चल रही थी इसी बीच इलाहाबाद स्थित विशेष न्यायालय में मुकदमा स्थानांतरित हो गया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उक्त मुकदमे की सुनवाई पुन: स्थानीय विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में आरंभ हुई है।