नहीं लगी वैक्सीन की दोनों डोज तो भूल जाएं यात्रा, रेलवे ने लागू किया नया नियम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है. जिसके बाद से डर बढ़ने लग गया है. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी नई पाबंदियों को लागू करने लगी हैं. किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कहीं अन्य प्रकार की पाबंदियों को लागू किया जा रहा. इसी तरह अब चेन्नई में उन्हीं लोगों को ट्रेन का सफर करने की अनुमति होगी, जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी.
तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गईं गाइडलाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया है. नए नियम आज से लागू हो गए हैं. सदर्न रेलवे (Southern Railway) ने रेल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा, ''कोविड-19 के बढ़ मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते तमिलनाडु सरकार ने छह जनवरी से कई पाबंदियों को लागू किया है. इसके तहत सबअर्बन ट्रेन सेवाओं में सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी.
ये नियम सोमवार (10 जनवरी) सुबह चार बजे से लेकर 31 जनवरी, 2022 को आधी रात तक लागू होंगे.'' बयान में आगे कहा गया, ''सबअर्बन ट्रेनों में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को सफर करने की मंजूरी होगी, जिनके पास कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट होंगे. उन्हें टिकट काउंटर वैलिड आईडी प्रूफ के साथ दूसरी डोज का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा.'' इसके अलावा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप आज से काम नहीं करेगी.
कोरोना वायरस के कहर के बीच रेलवे ने यात्रियों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की है. यात्रियों से अपील करते हुए कहा, ''यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को धुलना आदि जैसे नियमों का पालन करने की अपील की जाती है. साथ ही, जब रेलवे कर्मचारी उनके वैलिड डॉक्युमेंट्स को चेक करें, निवेदन है कि तब वे उनके साथ सहयोग करें.