वोटर आईडी नहीं होने पर वैकल्पिक पहचान पत्र होगा मान्य: डीएम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि यह चुनाव आयोग की ओर से निर्णय लिया गया है। कि प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर पहचान जायेगा।
विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान-पत्र मान्य होंगे। फोटोग्राफ आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।