हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर शासन का बड़ा निर्णय, वापस ली यह बड़ी सुविधा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. शासन ने बंद कंपनियों के वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। सियाम एप या पोर्टल पर आनलाइन आवेदन के लिए पांच बंद कंपनियों के लिए पांच नई कंपनियां निर्धारित कर दी गई हैं। वाहन स्वामी एप पर वाहन के विकल्प में निर्धारित कंपनियों का नाम दर्ज आवेदन कर सकते हैं।
तीन बंद कंपनियों के वाहनों को राहत, पुराने नंबर प्लेट पर चला सकते हैं गाड़ियां
हालांकि, बंद तीन कंपनियों के वाहनों को राहत दी है। अंबेस्डर, पदमिनी और काइनेटिक होंडा की कंपनी के वाहन पुराने नंबर प्लेट पर चल सकते हैं। उन्हें परिवहन विभाग में भी ट्रांसफर और फिटनेस आदि कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। हालांकि, जल्द ही इन वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी।
सियाम एप पर आनलाइन आवेदन के लिए शासन ने निर्धारित की पांच नई कंपनियां
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल्स मैनुअल (सियाम) ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बंद हो चुकी वाहन निर्माता कंपनियों के लिए नई कंपनियां निर्धारित कर दी है। वाहन स्वामी विकल्प के रूप में नई कंपनियों को चुन सकते हैं। ऐसे में अब बंद पड़ी कंपनियों के वाहनों पर भी भी आसानी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएगी। दरअसल सियाम एप या पोर्टल पर बंद हो गई वाहन कंपनियों के वाहनों का आवेदन नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर लगातार शिकायतें और सुझाव मिल रहे थे। वाहन स्वामी असमंजस में थे कि उनका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बन पाएगा या नहीं। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित समय
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 मई 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक
(जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसकी तिथि समाप्त हो चुकी है)