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नाबालिग के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष की कड़ी सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित मो. परवेज उर्फ विक्की को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। न्यायालय का फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली।

अभियोजन के अनुसार एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि मेरी नाबालिग लड़की नौ मार्च 2019 को शाम से गायब है। काफी खोजबीन किया, लेकिन पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि पड़ोस का ही परवेज उर्फ विक्की मेरी लड़की को बहला-फुसला करके भगा ले गया। वादनी कि सूचना पर थाना कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। 

इसके बाद पुलिस हरकत में आई और विवेचना के दौरान उसकी नाबालिग पीड़िता को बरामद किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां पीड़िता आप बीती बताई। उसके बयान के आधार पर विवेचक ने दुष्कर्म का मामला पाते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

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