उप्र विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया खाता,10 हजार से अधिक लेन-देन की अनुमति नहीं
गाजीपुर न्यूज़ टीम, चंदौली. विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नया खाता खुलवाना होगा। एक बार में 10 हजार से अधिक कैश लेन-देन नहीं कर सकते हैं। नामांकन के साथ दाखिल होने वाले शपथपत्र में आपराधिक रिकार्ड और संपत्ति का ब्योरा देना होगा। अधिकारी खाते से लेन-देन व खर्च पर नजर रखेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों की दावेदारी खतरे में पड़ सकती है।
विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिले में अंतिम चरण में सात मार्च को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। इस बार कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों का नामांकन कराया जाएगा। पहले मुख्यालय स्थित नवीन मंडी स्थल पर नामांकन कक्ष बनाया जाता था। जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए सक्रिय हो गया है। अधिकारियों की टीम निगरानी कर रही है। प्रत्याशियों के बैंक खातों पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी भी प्रत्याशी ने आयोग की गाइडलाइन से इतर चुनाव में खर्च किया अथवा खर्च का ब्योरा छिपाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है।
प्रत्याशी अब 40 लाख तक कर सकेंगे खर्च
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख तक कर दिया है। पहले खर्च की सीमा 28 लाख तक निर्धारित थी। महंगाई के दौर में आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी है। प्रत्याशियों को खर्च के पाई-पाई का हिसाब देना होगा। व्यय प्रेक्षक रजिस्टर का अवलोकन कर खर्च का मिलान करेंगे। खर्च का ब्योरा देने में कोताही बरतने वाले प्रत्याशियों के भविष्य में चुनाव लड़ने पर आयोग रोक लगा सकता है।
कोषाधिकारी के यहां जमा करना होगा ब्योरा
मुख्य कोषाधिकारी पवन कुमार द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च का रजिस्टर बनेगा। प्रत्याशियों को खर्च का ब्योरा समय-समय पर दफ्तर में उपलब्ध कराना होगा। ताकि व्यय प्रेक्षक के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।