कोरोना के मरीज कैसे डालेंगे वोट? चुनाव आयोग ने किया ये खास इंतजाम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यूपी चुनाव में इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन शाम छह बजे के बाद कोविड संक्रमित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने राजधानी में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार मतदान के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय रखा गया है। उन्होंने कहा कि शाम छह बजे तक जितने मतदाता मतदान केंद्र के भीतर आ जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि छह बजे तक 20 लोग आ गए तो उल्टे क्रम से पर्ची बांटी जाएगी। जो सबसे बाद में आएगा वह आखिर में मतदान करेगा। साथ ही इसके बाद कोविड संक्रमित लोगों को वोट डालने के लिए सुविधा दी जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले को 47 जोन और 224 सेक्टरों में बांट कर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
अधिसूचना जारी- 27 जनवरी 11 बजे
नामांकन करने की अवधि- 27 जनवरी से 03 फरवरी तक
दिन में 11 बजे से 3:00 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं
लोक अवकाश के दिन 30 जनवरी को नामांकन नहीं होगा
नाम निर्देशन यानी नामांकन पत्रकों की जांच- 04 फरवरी को दिन में 11 बजे से शुरू होगी।
नाम वापसी की अंतिम तिथि- 07 फरवरी को दिन में 3:00 बजे तक
चुनाव चिह्न का आवंटन- 07 फरवरी को 3:00 बजे के बाद
मतदान- 23 फरवरी
विधान सभा कहां होगा नामांकन
मलिहाबाद - जिलाधिकारी कोर्ट कक्ष 19
बख्शी का तालाब- बंदोबस्त अधिकारी कोर्ट कक्ष 20
सरोजनीनगर - सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट कक्ष संख्या 21
लखनऊ पश्चिम- एडीएम सिविल सप्लाई कोर्ट कक्ष संख्या 22
लखनऊ उत्तर - एडीएम ट्रांस गोमती कोर्ट कक्ष संख्या 02
लखनऊ पूर्व - एडीएम न्यायिक कोर्ट कक्ष संख्या 03
लखनऊ मध्य - एसीएम प्रथम कोर्ट कक्ष संख्या 06
लखनऊ कैंट- डिप्टीकलेक्टर राजस्व कोर्ट कक्ष संख्या 04
मोहनलालगंज-एसीएम पंचम कोर्ट कक्ष संख्या 05
नामांकन करने वाले प्रत्याशी ध्यान दें-
नामांकन प्रपत्र प्रारूप -2 ख, अधिकतम चार सेट में भरे जा सकते हैं
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के एक प्रस्तावक होंगे
रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं अन्य के 10 प्रस्तावक होंगे
अभ्यर्थी सहित तीन लोग ही नामांकन कक्ष के भीतर जा सकेंगे
शपथ पत्र का प्रारूप-26 सभी स्तंभों में भरा जाएगा। कोई स्तम्भ खाली नहीं छूटे
यदि उस संबंध में जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं होता’ लिखें
यदि अभ्यर्थी किसी अन्य विधान सभा का मतदाता है तो वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति साथ लाएं
राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को फार्म ए और बी पर नीले रंग की स्याही से हस्ताक्षर करने होंगे
अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाणपत्र लाना होगा