ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को बड़ी राहत, स्थाई आवेदनों पर अब हर दिन लेना होगा निर्णय
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. कारण बताकर स्थाई लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन अब लंबित के नाम पर रोके नहीं जा सकेंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के आवेदनों पर अब लाइसेंसिंग अधिकारियों को उसी दिन निर्णय लेना होगा। आवेदन या तो पास होगा या फेल, अथवा अनुपस्थित। इन तीनों कारणों पर निर्णय के बाद उसे पोर्टल पर उसी दिन अपडेट भी करना होगा। अगर उसे सारथी पोर्टल पर नहीं डाला गया तो अगले किसी दूसरे आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। आवेदनों के निस्तारण के बाद ही नए लाइसेंसों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' व्यवस्था के तहत अब डीएल व्यवस्था सूबे में चलेगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी संभागों को जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि आरटीओ में स्क्रूटनी और टेस्ट के बाद किसी भी आवेदन को कार्यालय में न रोका जाए। अभी तक आरटीओ कार्यालयों में तय कोटे के हिसाब से डीएल बनाए जाते थे। फेल होने या आवेदक के अनुपस्थित होने पर उसे आगे की तारीख दे दी जाती थी। अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आयुक्त की मंशा है कि संबंधित मामले में पारदर्शिता आए और आमजन को दिक्कतों से राहत मिले, इसके लिए इस व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। सारथी पोर्टल को पूरी जानकारी दे दी गई है। इसे तत्काल अपग्रेड करने के लिए कहा गया है।
आवेदकों का ब्योरा तुरंत होगा दर्ज : अब आवेदक जिस तारीख को डीएल बनवाने आरटीओ कार्यालय पहुंचेगा, उसी दिन आवेदन पर अधिकारियों को अपना अप्रूवल देना होगा, जिससे डीएल आवेदकों का काम न रुकने पाए। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अफसरों को आवेदनों पर रोज के रोज निर्णय लेना होगा। अब नए स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक जैसे ही कार्यालय पहुंचेंगे, उनके आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी और बायोमेट्रिक के साथ टेस्ट का परिणाम सारथी पोर्टल पर अपडेट करना होगा, तभी अगले दिन के आवेदन का ब्योरा आगे दर्ज हो पाएगा।