यूपी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती: 6800 आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षित पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि एक दिसम्बर 2018 को 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने भारती पटेल और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में क्या करना है, यह राज्य सरकार तय करे. क्योंकि उसी ने यह स्थिति पैदा की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती.
बता दें कि पिछले दिनों सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 विशेष आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चौथी सूची के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की. 6800 पदों के लिए जारी चौथी सूची से असंतुष्ट ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69000 भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है. मगर सरकार महज 6800 पदों पर घोटाला स्वीकार रही है, जो पूरी तरह गलत है.