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विधवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अनुदान, पढ़े पूरी ड‍िटेल

 गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान की राशि मिलेगी। नए साल से अनुदान के ल‍िए आवेदन किए जा सकते हैं। लखनऊ के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।


शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ.अमरनाथ यती ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी केेे निर्देश पर अगले साल सामूहिक विवाह की तैयारी की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान दिया जाएगा।

कितना मिलता है अनुदान

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं। 

लॉकडाउन के पहले आवेदन करने वाले सभी 1790 लाभार्थिंयों केे खाते में पैसा भेजा जा चुका है। 99 गरीब कन्याओं को अनुदान दिया गया। वहीं आचार्य शक्तिधर त्रिपाठी ने बताया कि 16 दिसंबर से शादियां बंद हैं। 18 जनवरी को एक दिन की लगन है,इसके बाद 22 अप्रैल से 15 जुलाई तक में शादियां होंगी।

ऐसे मिलता है अनुदान : समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा.अमरनाथ यती ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। आवेदक को सूबे का निवासी होना अनिवार्य है। 

शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा। इच्छुक वेबसाइट WWW.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

ये लगेंगे दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
  • मोबाइल फोन नंबर
  • आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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