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बिजली बकाये की एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसंबर तक बढ़ी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. बिजली बकाये की वसूली के लिए प्रदेश में चल रही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 21 अक्तूबर से शुरू हुई ओटीएस की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई थी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अब तक लगभग 29 लाख बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है। योजना के तहत दो किलावाट भार तक के घरेलू बिजली पंखा तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बकाये पर सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। 

इस बकायेदारों को बकाया राशि का भुगतान छह किस्तों में जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। दो किलावाट से ऊपर भार वाले घरेलू बत्ती पंखा तथा दो से पांच किलोवाट भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान दी जा रही है।

उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता व एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर ऑनलाइन बिल जमा कराने की सुविधा दी गई है। उपभोक्ता स्वयं भी पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ संबंधित श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। अधिकारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने को भी कहा गया है। ऊर्जा मंत्री ने बकायेदारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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