Ghazipur News : जनवरी से बिना लाइसेंस नंबर के नहीं बेच सकेंगे खाद्य पदार्थ
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जनपद में खाद्य पदार्थ का व्यापार करने वाले सभी छोटे बड़े दुकानदारों, रेस्तरां, होटल संचालक व उद्यमियों को एक जनवरी से अपने बिल पर एफएसएसएआइ नंबर लिखना अनिवार्य होगा। जो संचालक अपने बिल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) का लाइसेंस नंबर नहीं लिखेंगे उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कार्रवाई करेगा।
नए नियम से ग्राहकों को बहुत लाभ होगा। यदि कोई रेस्तरां या फूड बिजनेस चलाने वाला स्टोर घटिया खाने का सामान बेचता है तो उसके विरूद्ध एफएसएसआई नंबर का इस्तेमाल करते हुए शिकायत कर सकते हैं। जनपद के नगर क्षेत्र में छोटे बड़े मिलाकर ल्रगभग 80 रेस्तरां व 16 होटल संचालित हो रहे हैं। इसी के साथ पूरे जनपद में लगभग तीन सौ से अधिक मिठाई के दुकानों के साथ लगभग दर्जन भर बेकरी व केक बनाने वाले उद्यमी भी हैं।
इनमें से दो-तीन को छोड़ दिया जाए तो एक भी अपने उपभोक्ता को बिल नहीं देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। फूड बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा है, और किसी भी फूड बिजनेस में कस्टमर को एफएसएसएआई नंबर आसानी से नहीं दिखता है, ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। यदि किसी फूड बिजनेस दुकानदार के पास एफएसएसआइ का लाइनसेंस नंबर नहीं है तो उसे ले लेना चाहिए।
सबके लिए जरूरी है नियम : अभी एफएसएसएआई नंबर सिर्फ पैकेज्ड फूड पर भी लिखा जाता है। यह नंबर लिखना अनिवार्य है, लेकिन समस्या रेस्त्रां, मिठाई दुकान, कैटरर्स और रिटेल स्टोर के साथ आती है, अब इन्हें भी अपने बिल पर एफएसएसआइ लाइसेंस नंबर लिखना होगा। इसके लिए उन्हें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव किया गया है। इसके तहत फूड सेफ्टी से जुड़े डिसप्ले लगाने होंगे ताकि लोग उसके बारे में जान सकें।
सिनेमाघरों में चल रहा वीडियो क्लिप
ईट राइट इंडिया मूवमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की तरफ बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, इसके तहत खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जनपद के सिनेमा घरों में एक वीडियो क्लिप चलाई जा रही है, जिससे लोग अपने सेहत को लेकर जागरूक रहें। खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की ओर से ईट राइट इंडिया मूवमेंट विजन 2050 चलाया जा रहा है।
सभी छोटे-बड़े खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने वाले संचालक अपना लाइसेंस बनवा लें, जिनके पास लाइसेंस नंबर है, वह अपने लाइसेंस नंबर के साथ अपना बिल बनवा लें। किसी भी दुकानदार या निर्माता को एक जनवरी के बाद बिना लाइसेंस नंबर के खाद्य पदार्थ नहीं बेचने दिया जाएगा। जांच में यदि कोई पकड़ा जाता है तो उस कानूनी कार्रवाई होगी।- अजीत मिश्रा, जिला अभिहित अधिकारी