अतुल राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती की मौत का मामला
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी को नियत की है। उन्होंने आरोप पत्र की नकल देने के लिए अभियुक्त अतुल राय को उस रोज जेल से तलब करने का आदेश दिया है। अभियुक्त अतुल राय इस समय प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध है।
अदालत में इस मामले की विवेचक व एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त अतुल राय के खिलाफ साजिश रचने, गवाहों को धमकाने, सबूत नष्ट करने व आत्महत्या के लिए उकसाने आदि जैसे आइपीसी की अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 25 पन्ने के आरोप पत्र में 19 गवाह के नाम दर्ज हैं। 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआइआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसमें अतुल राय के साथ पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को भी नामजद किया गया था।
अमिताभ को उसी रोज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जबकि 29 अक्टूबर को अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त का न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था।