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गबन के आरोपी पूर्व प्रधान तूफानी कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश रामसुध की कोर्ट ने सरकारी धन के गबन के आरोप में अफजलपुर के तत्कालीन प्रधान तूफानी सिंह कुशवाहा की जामनत याचिका खारिज कर दी और उनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

दरअसल जंगीपुर थाना इलाके के अफजलपुर गांव के पूर्व प्रधान तूफानी सिंह कुशवाहा द्वारा धोखाधड़ी व कूट रचित कर सरकारी धन के गबन के आरोप में कोर्ट ने जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन श्रीकांत सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रामसुध की कोर्ट ने जंगीपुर थाना के अफजलपुर गांव के पूर्व प्रधान को धारा 420, 467 व 468 के तहत जेल भेज दिया। 

उन्होंने बताया कि अफजलपुर गांव के पूर्व प्रधान तूफानी सिंह कुशवाहा द्वारा बिरनो विकास खंड के अफजलपुर सचिव का फर्जी स्कैन हस्ताक्षर से 5 लाख बैंक से उतरने का प्रयास किया गया था। मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया।

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