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क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाले ग्राहक ध्यान दें, RBI ने दिया ये नया अपडेट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. ग्राहकों के डाटा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 1 जनवरी से RBI जो नया नियम लागू करने जा रहा था उसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. अब कार्ड पेमेंट के टोकेनाइजेशन को जून के बाद लागू किया जाएगा.

6 महीने बाद लागू होगा नियम

छोटी दुकान हो या शॉपिंग मॉल ज्यादातर लोग कार्ड के जरिए ही पेमेंट करने लगे हैं. ऐसे में हम अपने कार्ड का डाटा किसी कंपनी या मर्चेंट को देते हैं और ये मर्चेंट या कंपनी हमारे डाटा को स्टोर कर लेती हैं. जिससे डाटा चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने एक नया नियम शुरू करने की योजना बनाई थी, जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रही थी. लेकिन गुरुवार देर रात रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि मर्चेंट्स अब जून तक कार्ड के डाटा को स्टोर कर सकते हैं.

क्या है टोकनाइजेशन?

जब भी हम कुछ खरीददारी करते हैं तो हम अपने कार्ड का डाटा किसी कंपनी या मर्चेंट को देते हैं और ये मर्चेंट या कंपनी हमारे डाटा को स्टोर कर लेती हैं. जिससे डाटा चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने एक नया नियम शुरू किया है, जिसमें वह किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का एक टोकन नंबर देगी जिसे टोकनाइजेशन कहा जा रहा है. 

क्या है 'कार्ड टोकन' सिस्टम?

इस नए सिस्टम के आने के बाद आपको अपने कार्ड की डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी. फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या कैब बुक करते हैं तो आपको कार्ड की डिटेल देनी होती है और यहां ग्राहक के कार्ड की पूरी डिटेल्स सेव हो जाती है. जहां फ्रॉड होने का खतरा बना रहता है. टोकन सिस्टम से ऐसा नहीं होगा.

टोकन सिस्टम में डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं

टोकन सिस्टम लागू होने के बाद आपको अपनी कार्ड डिटेल्स को डालने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह एक यूनीक ऑल्टरनेट नंबर होता है जिसे 'टोकन' कहते हैं, जो आपके कार्ड से लिंक होता है. जिसके इस्तेमाल से आपकी कार्ड डिटेल्स सुरक्षित रहती है. मतलब जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे- अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर नहीं डालना होगा उसकी जगह पर टोकन नंबर डालना होगा.

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