10वीं पास बेरोजगारों को 25 लाख लोन दे रही योगी सरकार, ये है शर्त
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार यूपी के बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन दे रही है. इस लोन के लिए कुछ शर्तें हैं जिसमें युवाओं को वित्तीय संस्थान से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और 10वीं पास भी जरूरी है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं की आयु 18 से 40 वर्ष के बीत होनी चाहिए. इसके लिए युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. इस योजना में 2 तरह के लोन दिए जाएगा जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए है.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाली राशि को दो भागों में बाटा जा रहा है. जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिलने वाली लोन 25 लाख तक की है और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक की है. इस लोन के लिए युवाओं को ऑफिशियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.
इस लोन के लिए सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदन करने वाले ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य द्वारा चलायी जा रही स्वरोजगार योजना का लाभ न प्राप्त किया हो.
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योगी सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस लोन के लिए बेरोजगार युवाओं को आधार कार्ड, स्कैन किए हुए साइन, हाईस्कूल मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. योगी सरकार द्वारा मिलने वाली इस योजना के जरिए बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यापार कर सकेंगे.