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विधायक विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की RC जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मिर्जापुर. खनिज विभाग ने नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेट कंपनी के मालिक व ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ दो करोड़ रुपये की आरसी (RC) जारी की है। जारी की गई आरसी का बकाया रुपये वसूलने के लिए ज्ञानपुर तहसील काे जिम्मेदारी दी गई है। बकाया रुपये जमा नहीं करने पर इनकी चलअचल संपत्ति जब्त की जाएगी।

नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेट कंपनी गोपीगंज के नाम से जनपद के जिगना क्षेत्र के गोगांव व नदिनी स्थित गंगा नदी में दो बालू के पट्टे है। इन पट्टों से बालू का खनन होने पर उसका राजस्व प्रतिमाह जमा करना होता है, लेकिन कंपनी के प्रोपराइटर विष्णु मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी गोपीगंज ने पिछले कई महीनों तक दोनों लीजों से खनन होने वाले बालू के राजस्व की किश्त को जमा नहीं की। 

इससे गोगांव पट्टे पर एक करोड़ 25 लाख 34 हजार 206 रुपये व नदिनी पट्टे पर एक करोड़ 12 लाख 49 हजार रुपये बकाया हो गया। इसको देखते हुए खनिज विभाग की ओर से इनको बकाया धनराशि जमा करने के लिए बार बार नोटिस जारी की गई। चेतावनी दी गई कि एक महीने के अंदर बकाया धनरािश को जमा कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध आरसी जारी कर उनकी चलअचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बावजूद इसके लीज धारक ने बकाया धनराशि जमा नहीं की। इसको देखते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कंपनी के विरुद्ध आरसी जारी करने का आदेश हुए ज्ञानपुर तहसील से बकाया धनराशि वसूली करने का निर्देश दिया।

कई महीने से दो बालू लीज का दो करोड़ से अधिक का राजस्व जमा नहीं किया जा रहा है

नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेट कंपनी के मालिक विष्णु मिश्रा द्वारा कई महीने से दो बालू लीज का दो करोड़ से अधिक का राजस्व जमा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए उनके खिलाफ आरसी जारी की गई। बकाया की वसूली ज्ञानपुर तहसील करेगी।-केके राय खनिज अधिकारी मिर्जापुर

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