गुरुग्राम सहित हरियाणा में अब प्राइवेट सेक्टर में 30 हजार तक की 75% नौकरियां हरियाणवियों के लिए रिजर्व
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. हरियाणा में अब निजी क्षेत्र की नौकरियाें में स्थानीय युवाओं को 50 हजार रुपये के बजाय 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। उद्यमियों के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने मार्च में बने ‘हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ में बदलाव करते हुए शनिवार को नई अधिसूचना जारी कर दी। पुराने कानून के मुताबिक पहले निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये वेतन तक की नौकरियों पर यह नियम लागू होना था। संशोधित कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।
‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ दो मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल ने इसे अनुमोदित भी कर दिया था, लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। इसके बाद उद्योग जगत पर विपरीत असर को देख कानून में बदलाव करना पड़ा। इसके तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को 50 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।
सभी कर्मचारियों का पंजीकरण जरूरी, अनदेखी पर गिरेगी गाज
नए कानून के तहत सभी नियोक्ताओं को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या तीस हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। सभी नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए, जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी तीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, 75 प्रतिशत (शर्त के अधीन) स्थानीय उम्मीदवारों को काम पर रखना होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।
पूरा किया वादा : दुष्यंत चौटाला
जेजेपी प्रमुख व हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हमने वादा किया था कि निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करेंगे। इसे हमने पूरा कर दिया है। इस अधिनियम को बनाने से पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की गई और उनके सुझाव लिए गए। अब नए रोजगारों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
2024 तक बेरोजगारी मुक्त होगा हरियाणा : सीएम
सीएम मनोहर लाल का कहना है कि यह एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी कदम है जिससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। जहां सरकारी नौकरियां मेरिट पर दी जा रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना भी बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है।