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विधायक विजय मिश्रा की बेटी, दामाद समेत 10 की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे को वापस न लेने पर पीडि़ता के घर में घुसकर हत्या का प्रयास व लूटपाट करने के मामले में आगरा जेल में बंद चर्चित विधायक विजय मिश्र की बेटी-दामाद समेत दस आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली। 

जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा की बेटी रीमा पांडेय, गरिमा तिवारी, दामाद राज उर्फ पंकज दुबे, रतन मिश्रा उर्फ गुड्डू, नाती विकास मिश्रा समेत दस आरोपितों को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व वादी पक्ष के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार मिश्र व विपिन कुमार शुक्ल ने विरोध किया।

अभियोजन के अनुसार पीड़‍िता ने 13 सितंबर 2021 को जैतपुरा थाने में इन आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके साथ विधायक विजय मिश्रा, उसके लड़के विष्णु मिश्र व नाती विकास मिश्र ने सामूहिक दुष्‍कर्म किया था। इसका मुकदमा ज्ञानपुर में विचाराधीन है। इस मामले को लेकर पीड़ि‍ता की ओर से बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। जिसमें पीड़‍िता ने विधायक और उनके करीबियों द्वारा प्रताणना का आरोप लगाया और इंसाफ की मांग शासन प्रशासन से की थी।    

इस मुकदमे की रंजिश को लेकर ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा के नाती विकास मिश्रा समेत विमलधर दुबे, मुकेश तिवारी, गरिमा तिवारी, रीमा पांडेय, रतन मिश्र, विभा दुबे, सतीश मिश्र, राज दुबे उर्फ पंकज दुबे व प्रकाश चंद्र मिश्र उसके घर में घुस आए और उक्त मुकदमा को वापस लेने की धमकी देने लगे। जब पीडि़ता ने विरोध किया तो उन लोगों ने हत्या की कोशिश करते हुए उसका मोबाइल छीन लिए। उसके बाद उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

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