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कार-ट्रक या टेम्पो में नींबू-मिर्ची लटकाने पर अब खैर नहीं, भरना पड़ेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. वाहनों पर नींबू-मिर्च या काला रिबन लटकाने वालों वाहन मालिको के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस कारवाई करेगी। दर ल्असल कुछ लोग वाहन की नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च या काला रिबन बांध कर टोटका करते हैं, माना जाता है कि बुरी नज़र से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन इससे वाहन के नंबर देखने में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों परेशानी होती है। इस कारण सीसीटीवी कैमरों में भी नंबर सही से नहीं दिख पाते हैं। जिससे वाहन चालक यातायात के नियम तोड़कर भी सजा पाने से बच जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस नेे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त डॉ. मुक्तेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि नोएडा और गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश से हर रोज़ लगभग दो लाख वाहन रोजाना दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं। इन वाहनों में कई ऐसे कार, ट्रक और टेम्पो होते हैं, जिसमें बुरी नजर से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर काला रिबन बांध दिया जाता है या नींबू-मिर्ची टांग दिया जाता हैं। इस वजह से जब ये वाहन ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करते हैं तो नंबर प्लेट के नंबर स्पष्ट रूप से सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक पुलिस की नजर में नहीं आते। लेकिन, अब दिल्ली पुलिस एक्शन मे है, और ऐसे करने वाहन चालकों का चालान काटा जाएगा और 5000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जांच के लिए स्पेशल ड्राइव व्यवस्था

इन वाहनों की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव व्यवस्था भी आरम्भ की गई है। इस अभियान के तहत वाहनों की नंबर प्लेट छिपाने के लिए जानबूझकर काला रिबन, नींबू-मिर्ची या ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालको पर पैनी नजर रखी जाएगी। विशेष आयुक्त ने यह भी कहा है कि यदि नंबर छिप भी जाएंगे तो भी पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिये सही नंबर पता करने के बाद दोषी के घर पर सीधे चालान भेजेगी। विशेष आयुक्त ने ट्विटर हैंडल से ऐसे कुछ वाहनों की कुछ फोटो भी शेयर की हैं, और अपील की है कि वाहनों पर इस तरह की चीजें नहीं लटकाएं, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो।

ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या उसे छिपाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक बार चालान के बाद दोबारा से नियम का उल्लंघन करने की स्थिति मे जुर्माने की रकम भी दोगुनी हो जाती है।

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