Ghazipur News : पत्नी के हत्यारे को जज ने दी आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में पति रमेश राम को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के कामुपुर निवासी मगनी राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी करीमुद्दीनपुर थाना के नरायनपुर के रमेश राम पुत्र किशुन राम के साथ की थी। 15 जून 2018 को सुबह लड़की के ससुराल के जरिये मोबाइल से सूचना मिली की उसकी पुत्री की हत्या उसके पति रमेश राम द्वारा गड़ासे से मारकर कर दी गई है।
सूचना पर मगनी राम उसके ससुराल पहुंचे तो उसकी बेटी का शव रमेश राम के छत पर पड़ा था। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना करीमुद्दीनपुर थाने पर दी। मगनी की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।