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बिहार में दूसरे राज्य के नंबर वाली गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, भरना होगा भारी जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, पटना. बिहार में अब दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन नहीं चलेंगे. ऐसा करने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा. बिहार परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है. अब बिहार में गाड़ी चलाने के लिए राज्य का स्थाई नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा. परिवहन विभाग के मुताबिक अब झारखंड या देश के अन्य राज्यों के नंबर वाले वाहन बिहार में परिचालन करने पर वाहन मालिकों पर कार्यवाई की जाएगी. ये निर्णय टैक्स चोरी करने वाले वाहन मालिकों को पकड़ने के लिए गया है.

21 वाहन मालिकों पर कार्यवाई

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थाई तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी सभी डीटीओ और एसबीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया है. 

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्यवाही की गई है. जबकि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्यवाई की गई. जिसमें सीट बेल्ट, हेलमेट, फिटनेस इंश्योरेंस आदि की भी जांच की गई. उन्होंने बताया कि जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया.

मोटर वाहन अधिनियम का हो रहा उल्लंघन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से और अन्य कारणों से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छुपे स्थाई तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं. उन्होंने कहा कि यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा.

7 दिनों के अंदर मिल जाएगा नया वाहन नंबर

जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जैसे ही वाहन मालिकों की ओर से आवेदन प्राप्त होंगे. उसके सात दिनों के अंदर नंबर प्रदान कर दिया जाए. इसके लिए वाहन मालिकों को स्थानीय डीटीओ कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरोध संबंधी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कागजात जमा करना होगा.

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