वाराणसी-गाजीपुर-गोरखपुर राष्ट्रीय राज मार्ग NH31 पर FAStag नहीं होने पर कैथी टोल प्लाजा में वसूला दोगुना टोल टैक्स
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/वाराणसी. Varanasi-Ghazipur-Gorakhpur National Highway: वाराणसी-गाजीपुर-गोरखपुर राष्ट्रीय राज मार्ग (NH-31) पर कैथी में टोल टैक्स लगेगा। टोल प्लाजा (toll plaza) से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स (toll tax) देना होगा। अचानक टोल टैक्स लगने से वाहन स्वामी परेशान है। रविवार को टोल टैक्स को लेकर गाड़ी मालिकों और टोल प्लाजा कर्मियों में कहासुनीं होती रही। कर्मचारी गाड़ी मालिकों को समझाते रहे कि पहले यह व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स देने से बचने के लिए गाड़ी मालिक गांव और बस्तियों का सहारा लेते रहे। कुछ लोगों को सफलता मिली तो कुछ लौटकर टोल टैक्स देने के बाद गुजरे। जिन वाहनों में फास्टैग (FAStag)नहीं लगे थे उन वाहन स्वामियों को दोगुना टैक्स देना पड़ा।
नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया ने पुष्पा राय कंपनी को ठेका दिया है। कंपनी ने शनिवार से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया लेकिन पहले दिन गाड़ी मालिकों को समझाने पर ज्यादा जोर रहा। रविवार को कंपनी ने सख्ती से टोल टैक्स वसूलना शुरू किया तो रोज बिना पैसा दिए गुजर रहे गाड़ी मालिकों ने नाराजगी जाहिर की।
NH31 पर अचानक टोल टैक्स लिए जाने से हैरान
वाराणसी से सटा जिला होने के कारण गाजीपुर से रोज हजारों लोगों का आना-जाना होता है। कई सरकारी नौकरी करने वाले रोज आते-जाते हैं। NH31 पर अचानक टोल टैक्स वसूले जाने पर वह हैरान हो गए। पहले तो उन्होंने विरोध किया लेकिन बाद में कर्मचारियों के समझाने पर टोल टैक्स दिए। ये भी पढ़े: इस स्कीम में के तहत जमा करने से दोगुना हो जाएगा आपका पैसा, जानिए कौन खुलवा सकता है अपना खाता
285 रुपये में बनेगा मासिक पास
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मासिक पास बनाया जाएगा। 285 रुपये देकर गाड़ी मालिक पास बनवा सकते हैं। इसके लिए वाहन स्वामी को गाड़ी का पंजीयन किताब, आधार कार्ड की आरसी देनी होगी।
कैथी में टोल टैक्स इन वाहनों का यह है किराया
- चार पहिया का 120 रुपये
- मिनी वाहन का 190 रुपये
- ट्रक-बस का 400 रुपये
- दस चक्का का 440 रुपये
- 12 चक्का से अधिक 630 रुपये
- भारी वाहन 765 रुपये
छोटे-बड़े वाहनों का अलग-अलग टोल टैक्स निर्धारित है
छोटे-बड़े वाहनों का अलग-अलग टोल टैक्स निर्धारित है। प्रशासनिक अधिकारी, सूबे के मंत्री और विधायक को कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए मासिक पास की व्यवस्था है, वह 285 रुपये देकर पास बनवा सकते हैं।-आनंद तिवारी, टोल प्लाजा संचालक
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