PMAY Urban पीएमएवाई-अर्बन 2021 : सरकार ने 3.61 लाख घरों को मंज़ूरी दी, देखें योजना का विवरण
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. पीएमएवाई-अर्बन - PMAY Urban (पीएमएवाई-यू) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य अर्बन क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करना है। पीएमएवाई-अर्बन योजना 2015 में शुरू की गई थी और भारत के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करेगी।
पीएमएवाई-अर्बन PMAY Urban 2021 |
विषयसूची
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-अर्बन) : प्रमुख उद्देश्य
- प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन में शामिल शहर
- पीएमएवाई-अर्बन (PMAY Urban) में अब तक की प्रगति
- पीएमएवाई-अर्बन (PMAY Urban) में अब तक की प्रगति
- पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत घर के लिए आवेदन करते समय कौन सा विकल्प चुनना है?
- पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत अपनी पात्रता की जाँच कैसे करें
- पीएमएवाई-अर्बन (PMAY Urban) पात्रता
- पीएमएवाई-अर्बन (PMAY Urban) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- पीएमएवाई-अर्बन के अंतर्गत अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करें
सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत पात्र लाभार्थियों द्वारा 20 साल की अवधि के लिए लिए गए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। {(1) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए 6.5%, (2) मध्यम आय समूह-I (एमआईजी - I) के लिए 4% तथा (3) मध्यम आय समूह-II (एमआईजी-II) के लिए 3%}
पीएमएवाई-यू योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण पर्यावरण अनुकूल तकनीक से किया जाएगा तथा भूतल आवंटित करते समय वृद्ध या निःशक्तजनों को वरीयता दी जाएगी। अर्बन क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करने के उद्देश्य से, अर्बन गरीबों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराने के लिए अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) द्वारा 1.05 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
सरकार ने जून 2021 में ‘बेनिफ़िशरी लेड कंस्ट्रक्शन’ तथा ‘अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ श्रेणियों में भागीदारी के तहत पीएमएवाई-यू योजना के अंतर्गत 3.61 लाख घरों को मंज़ूरी दी है।
यहाँ पीएमएवाई-अर्बन योजना का विस्तृत दृष्टिकोण दिया गया है, पात्रता मानदंड, योजना में शामिल शहरों के प्रकार तथा पीएमएवाई-अर्बन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें -
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY Urban) : प्रमुख उद्देश्य
- घरों की मौजूदा माँग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना।
- निजी विकासकर्ताओं की सहायता से झुग्गीवासियों को पक्के मकानों में पुनर्वासित करना।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) की मदद से समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना।
- पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
‘प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन’ में शामिल शहर
2011 की जनगणना के अनुसार, 4041 वैधानिक कस्बों के साथ-साथ 500 प्रथम श्रेणी के शहरों को तीन चरणों में सम्मिलित किया जाएगा :
चरण I (अप्रैल 2015 - मार्च 2017) : इस चरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 100 चयनित शहरों को शामिल किया गया था।
चरण II (अप्रैल 2017 - मार्च 2019) : दूसरे चरण में 200 शहरों को जोड़ा गया।
चरण III (अप्रैल 2019 - मार्च 2022) : शेष शहरों को सम्मिलित किया जाएगा।
पीएमएवाई-अर्बन में अब तक की प्रगति (जून 2021 तक)
मकान स्वीकृत हुए : 112.52 लाख
मकान जिनका निर्माण शुरू हुआ : 82.46 लाख
मकान पूर्ण हुए : 48.31 लाख
स्वीकृत केंद्रीय सहायता : 1.81 लाख करोड़ रु.
जारी की गई केंद्रीय सहायता : 96,067 करोड़ रु.
कुल निवेश : 7.35 लाख करोड़
पीएमएवाई-अर्बन में अब तक की प्रगति (अप्रैल, 2020 तक)
मकान स्वीकृत हुए : 105 लाख
मकान जिनका निर्माण शुरू हुआ : 64.02 लाख
मकान पूर्ण हुए : 33.46 लाख
* आवास और अर्बन मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार
पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत घर के लिए आवेदन करते समय कौन सा विकल्प चुनना है?
पीएमएवाई-अर्बन के तहत घर के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी को भी चुन सकते हैं
"इन-सीटू" स्लम रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर) : केंद्र झुग्गीवासियों के लिए 1 लाख रु. की सहायता प्रदान करेगा। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झुग्गी पुनर्वास के लिए निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में भूमि प्रदान की जाएगी।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) : इस योजना के अंतर्गत, आप मकान बनाने या खरीदने के लिए आवास ऋण में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के तहत 2.67 लाख रु. तक, मध्यम आय समूह-I के तहत 6 लाख रु. और मध्यम आय समूह-II के तहत 9 लाख रु. तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), मध्यम आय समूह (एमआईजी)-1 और मध्यम आय समूह (एमआईजी)-2, में क्रमशः 60, 120 और 200 वर्ग मीटर के घरों के लिए 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP): केंद्र सरकार उन परियोजनाओं में प्रति ईडब्ल्यूएस घर 1.5 लाख रु. की सहायता प्रदान करेगी जहाँ 250 घरों की न्यूनतम क्षमता के साथ परियोजना में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं।
बेनिफ़िशरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन/एन्हांसमेंट (BLC) : यह घटक उन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए है जो उपर्युक्त योजनाओं में लाभ नहीं उठा सकते। 21 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर तक के पक्के या अर्ध-पक्के घर के निर्माण या सुधार कार्य के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रु. की सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, बढ़ोतरी के मामले में, यह एनबीसी मानदंडों के अनुसार बाथरूम, रसोई, शौचालय आदि के निर्माण के लिए 9 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो सकता है।
पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत अपनी पात्रता की जाँच कैसे करें
- आवास और अर्बन गरीबी उपशमन मंत्रालय ने लाभार्थियों के लिए कई मानदंड निर्धारित किए हैं जो नीचे बताए गए हैं :
- देश के किसी भी हिस्से में आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।
- यदि आप एक विवाहित जोड़े या संयुक्त मालिक के रूप में आवेदन कर रहे हैं, तो सब्सिडी एक के रूप में दी जाएगी।
- आपको पूर्व में किसी भी अन्य योजना में किसी प्रकार का आवास लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
पीएमएवाई-अर्बन पात्रता
पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में शामिल होना आवश्यक है :
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) : वे लोग जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रु. या उससे कम है, इस श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, आपको ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ दिखाने होंगे। इसके लिए अनुमत अधिकतम कार्पेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर है।
निम्न आय वर्ग (एलआईजी) : 3 लाख रु. से 6 लाख रु. तक की वार्षिक वार्षिक आय वाले लोग इस श्रेणी में आते हैं। लाभ का दावा करने के लिए एक आय प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज़ दिखाना आवश्यक है। इस श्रेणी में अनुमत अधिकतम कार्पेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर है।
मध्यम आय समूह (एमआईजी) 1 : इस श्रेणी में प्रति वर्ष 12 लाख रु. से कम कमाने वाले लोग आते हैं। आप 160 वर्ग मीटर का घर बनाने या खरीदने के लिए 9 लाख रु. तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मध्यम आय समूह (एमआईजी) 2 : यदि आपकी वार्षिक घरेलू आय 12 लाख रु. से 18 लाख रु. के बीच है, तो आप पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत एक घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 200 वर्ग मीटर से अधिक के घर के लिए आप 12 लाख रु. तक का आवास ऋण ले सकते हैं।
पीएमएवाई-अर्बन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. पीएमएवाई(यू) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें।
2. ‘Citizen Assessment’ के अंतर्गत ‘Slum Dwellers’ या ‘Benefits Under 3 Components’ (जो भी लागू हो) चुनें।
3. आधार नंबर की जाँच करें, सिस्टम आपके आधार विवरण को सत्यापित करेगा।
4. फ़ॉर्म में दिए गए विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि प्रदान किया गया विवरण बिल्कुल सही है अन्यथा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
5. सभी विवरण भरने के बाद, नीचे स्क्रॉल करें, कैप्चा दर्ज करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। आपकी आवेदन प्रक्रिया अब पूरी हो गई है।
नोट : यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलत जानकारी दे दी है या कुछ छूट गया है, तो आप अपने आवेदन और आधार संख्या का उपयोग करके फ़ॉर्म को संपादित (एडिट) कर सकते हैं।
पीएमएवाई-अर्बन के अंतर्गत अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करें
1. पीएमएवाई(यू) वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें।
2. ‘Citizen Assessment’ में जाएँ और ‘Track your Assessment Status’ पर क्लिक करें।
3. आप असेसमेंट या एप्लीकेशन आईडी या अपना नाम, पिता का नाम और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने असेसमेंट की जाँच कर सकते हैं।
एक बार जब आप विवरण दर्ज करते हैं और ‘Submit’ पर क्लिक करते हैं, तो सिस्टम आपको आपके असेसमेंट या एप्लीकेशन की सटीक स्थिति दिखाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और पीएमएवाईजी (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) पर सम्पूर्ण मार्गदर्शिका (गाइड) देखना न भूलें।