प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी की सम्पूर्ण जानकारी - पीएमएवाई - PMAY
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण और शहरी की सम्पूर्ण जानकारी
प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को भारत सरकार ने साल 2015 में शुरू किया है और प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई- PMAY) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है - समाज के कुछ वर्गों के लिए किफ़ायती मूल्य पर आवास प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई योजना में 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती मूल्य पर लगभग 2 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
विषयसूची
पीएमएवाई के लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता 2021-22
पीएमएवाई योजना 2021-22 के अंतर्गत लाभार्थी
प्रधान मंत्री आवास योजना पात्रता मापदंड
पीएमएवाई कैसे काम करती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी गणना
पीएमएवाई योजना के मुख्य घटक क्या हैं?
1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) - पीएमएवाई
प्रकार
ऋण का उद्देश्य
परिवार की आय (Rs)
सब्सिडी ब्याज
अधिकतम कार्पेट क्षेत्र
वैधता
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि
महिला स्वामित्व
2. इन-सीटू स्लम रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर) - पीएमएवाई
3. अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी)
4. बेनफ़िशीएरी-लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन/एनहैंसमेंट्स (बीएलसी) - पीएमएवाई
पीएमएवाई 2021-22 के लिए pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
पीएमएवाई 2021-22 के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री आवास योजना बैंक सूची
पीएम आवास योजना आवेदन स्थिति की जाँच कैसे करें?
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है - समाज के कुछ वर्गों के लिए किफ़ायती मूल्य पर आवास प्रदान करना। पीएमएवाई योजना में 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती मूल्य पर लगभग 2 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को लागू किए जाने के बाद से शहरी निर्धनों के लिए घर खरीदने की लागत कम हुई है तथा अचल संपत्ति के बाज़ार को एक नई गति मिली है। यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना- पीएमएवाई - PMAY योजना के अंतर्गत घर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ आपको पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आवास योजना) योजना के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी मिलेगी।
हमने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) - पीएमएवाई - PMAY पात्रता मानदंड और पैरामीटर, सब्सिडी गणना, प्रधानमंत्री आवास योजना- पीएमएवाई - PMAY को ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कैसे लागू करें, तथा अन्य सारी जानकारी को सम्मिलित किया है जो आप पीएमएवाई आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं। आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना- पीएमएवाई - PMAY योजना के उद्देश्य से शुरुआत करते हैं -
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-PMAY) के लाभ
पीएमएवाई योजना शहरी आवास के लिए माँग और आपूर्ति के बीच लगातार बढ़ते अंतर को पाटने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों पर एक नज़र डालें :
- निजी डेवलपर्स की सहायता से बस्तियों का पुनर्वास करना।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के माध्यम से कमज़ोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी के माध्यम से किफ़ायती घरों का निर्माण करना।
- लाभार्थी संचालित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana (पीएमएवाई-PMAY) पात्रता 2021-22
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पीएमएवाई योजना के लाभार्थियों को निम्नानुसार परिभाषित करता है :
- लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित पुत्रियाँ/पुत्र हो सकते हैं।
- लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में घर उसके नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए।
- किसी भी वयस्क (चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित) को पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana (पीएमएवाई-PMAY योजना) 2021-22 के अंतर्गत लाभार्थी
पीएमएवाई(यू) के लाभार्थियों में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं :
- मध्यम आय समूह (एमआईजी I) जिनकी वार्षिक आय 6-12 लाख रूपये है
- मध्यम आय वर्ग (एमआईजी II) जिसकी वार्षिक आय 12-18 लाख रूपये है
- निम्न आय वर्ग (एलआईजी) जिसकी अधिकतम वार्षिक आय 3-6 लाख रूपये है
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिसकी अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रूपये है
एलआईजी और एमआईजी के लाभार्थी केवल पीएमएवाई के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए पात्र हैं जबकि ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी पूर्ण सहायता के लिए पात्र हैं। योजना के अंतर्गत एलआईजी या ईडब्ल्यूएस लाभार्थी के रूप में पहचाने जाने के लिए आवेदक को अपनी आय के प्रमाण के रूप में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई - PMAY) पात्रता मापदंड
विवरण | ईडब्ल्यूएस | एलआईजी | एमआईजी I | एमआईजी II |
परिवार की समग्र आय | 3 लाख रु. तक | 3-6 लाख रु. तक | 6-12 लाख रु. तक | 12-18 लाख रु. तक |
अधिकतम ऋण अवधि | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
अधिकतम आवासीय ईकाई कार्पेट क्षेत्र | 30 वर्ग मी. | 60 वर्ग मी. | 160 वर्ग मी. | 200 वर्ग मी. |
सब्सिडी के लिए अनुमत अधिकतम ऋण राशि | 6 लाख रु. | 6 लाख रु. | 9 लाख रु. | 12 लाख रु. |
सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
ब्याज सब्सिडी की गणना के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए छूट दर (%) | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि | 2,67,280 रु. | 2,67,280 रु. | 2,35,068 रु. | 2,30,156 रु. |
प्रधान मंत्री आवास योजनाPradhan Mantri Awas Yojana - पीएमएवाई कैसे काम करती है?
एक उदाहरण जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी :
मान लें कि आप एमआईजी-II श्रेणी में आते हैं (मतलब आपके परिवार की कुल आय 12-18 लाख रूपये के बीच है)। आप 50 लाख रूपये का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। आपका न्यूनतम डाउन पेमेंट 20% होगा, यानी 10 लाख रूपये, और आप ऋण के माध्यम से शेष 40 लाख रूपये की व्यवस्था कर सकते हैं।
हालाँकि, पीएमएवाई के अंतर्गत, एमआईजी-II श्रेणी के आवेदक 12 लाख रूपये तक के ऋण पर 3% की सब्सिडी के पात्र हैं। इसलिए, शेष 28 लाख रूपये के ऋण के लिए, आपको ऋणदाता को नियमित (गैर-सब्सिडी) ब्याज दर के अनुसार भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी गणना - Pradhan Mantri Awas Yojana Subsidy Calculation
जैसा कि आप ऊपर दी गई तालिका में देख सकते हैं, आप लगभग 2.3 लाख रूपये की सब्सिडी के पात्र हैं। इस प्रकार, 12 लाख रूपये की ऋण राशि में से, आपकी 2.3 लाख रूपये की सब्सिडी काट ली जाएगी और आपको 9.7 लाख रूपये की शेष राशि पर ईएमआई का भुगतान करना होगा।
दूसरे शब्दों में, सब्सिडी को ऋणग्राही के खाते में अग्रिम रूप से जमा किया जाता है, जिससे प्रभावी गृह ऋण राशि और ईएमआई राशि कम हो जाती है।
पीएमएवाई योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) के मुख्य घटक क्या हैं?
सरकार ने आय, वित्त और भूमि की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम संख्या में लोगों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित चार घटक निर्मित किए हैं :
1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस - CLSS) - पीएमएवाई - PMAY
भारत में आवास के कम अवसर मिलने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, सीमित धन और सस्ती दरों पर घरों की उपलब्धता में कमी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार गृह ऋण पर सब्सिडी की आवश्यकता को पहचानने के लिए पीएमएवाई Pradhan Mantri Awas Yojana के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) लेकर आई, ताकि शहरी गरीब या तो घर का स्वामी हो या फिर अपना घर बना सके।
तालिका में बताया गया है कि सीएलएसएस योजना में क्या शामिल है :
प्रकार | ऋण का उद्देश्य | परिवार की आय (Rs) | सब्सिडी ब्याज | अधिकतम कार्पेट क्षेत्र | वैधता | अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि | महिला स्वामित्व |
ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी | निर्माण/ विस्तार/ क्रय | 6 लाख रूपये तक | 6.50% | 60 वर्ग मी | 2022 | 2.67 लाख रूपये | हाँ |
एमआईजी -1 | निर्माण/ क्रय | 6-12 लाख रूपये तक | 4.00% | 160 वर्ग मी | 2019 | 2.35 लाख रूपये | नहीं |
एमआईजी -2 | निर्माण/ क्रय | 12-18 लाख रूपये तक | 3.00% | 200 वर्ग मी | 2019 | 2.30 लाख रूपये | नहीं |
2. इन-सीटू स्लम रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर) - पीएमएवाई
इन-सीटू रीडेवलपमेंट योजना का उद्देश्य भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए वंचित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराकर निजी संगठनों के सहयोग से झुग्गियों का पुनर्वास करना है।
जहाँ लाभार्थी का योगदान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित करेंगे, वहीं घरों की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
इस योजना के अंतर्गत :
इस योजना के पात्र झुग्गीवासियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
निजी निवेशकों का चयन बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा (जो भी इस परियोजना के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रस्तावित करेगा)
निर्माण अवधि के दौरान, झुग्गीवासियों को अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा
3. अफ़ोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी)
इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले परिवारों को घर खरीदने और बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान करना है। राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए या तो निजी संगठनों या एजेंसियों के साथ जुड़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojanaके अंतर्गत :
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईडब्ल्यूएस के तहत खरीदारों को प्रदान की जाने वाली इकाइयों के लिए एक ऊपरी सीमा मूल्य निर्धारित करेंगे।
निर्मित घरों को आर्थिक रूप से किफ़ायती बनाने हेतु मूल्य तय करने के लिए कार्पेट क्षेत्र पर विचार किया जाता है।
निजी पक्ष की भागीदारी के बिना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्मित घरों पर कोई लाभ-सीमा नहीं होगी।
निजी डेवलपर्स के मामले में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र/राज्य/यूएलबी इंसेंटिव के आधार पर पारदर्शी तरीके से बिक्री मूल्य तय करेंगे।
केंद्रीय अनुदान केवल उन आवास परियोजनाओं के लिए लागू होगा जिनके पास ईडब्ल्यूएस के लिए निर्मित कुल इकाइयों का 35% है।
4. बेनफ़िशीएरी-लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन/एनहैंसमेंट्स (बीएलसी) - पीएमएवाई
यह योजना ईडब्ल्यूएस के तहत परिवारों के लिए लागू है, जो पिछली तीन योजनाओं (सीएलएसएस, आईएसएसआर और एएचपी) का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत :
केंद्र मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये से 1.20 लाख रूपये और पहाड़ी और भौगोलिक रूप से असुगम क्षेत्रों में 75,000 रूपये से 1.30 लाख रूपये के बीच इकाई सहायता प्रदान करेगा।
अर्बन लोकल बॉडीज़ (यूएलबी) के अंतर्गत व्यक्तिगत और अन्य पहचान दस्तावेज़ (भू स्वामित्व से संबंधित) प्रदान करना अनिवार्य है।
पुनर्विकसित नहीं की गई अन्य झुग्गियों के निवासी इस नीति का लाभ उठा सकते हैं यदि उनके पास कच्चा या अर्ध-पक्का घर है।
राज्य जीओ-टैग की गई तस्वीरों का उपयोग करके निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम बनाएगा।
पीएमएवाई 2021-22 के लिए pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आप पीएमएवाई योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
पीएमएवाई में ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए चरणों का पालन करें-
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाएँ
मेनू के अंतर्गत “Citizen Assessment” विकल्प पर जाएँ।
आवेदन पत्र खोलने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
फ़ॉर्म में अपना विवरण दर्ज करें और इसे सेव करें।
भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में एक मुद्रित (प्रिंटेड) प्रति जमा करें।
प्रधान मंत्री आवास योजना पीएमएवाई PMAY 2021-22 के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी नज़दीकी सीएससी कार्यालय में सीधे जा सकते हैं। पीएमएवाई आवेदन पत्र भरें और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ वहीं जमा करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना बैंक सूची
आप पीएमएवाई योजना के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या MoHUA द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य संस्थान से सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana पीएम आवास योजना आवेदन स्थिति की जाँच कैसे करें?
आप अपने पीएमएवाई आवेदन की स्थिति (स्टेटस) की जाँच करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :
कार्यालय पीएमएवाई ट्रैक असेसमेंट वेबसाइट (PMAY Track Assessment Website) पर जाएँ।
दो में से किसी एक तरीके से स्टेटस की जाँच करें : 1. अपना नाम, अपने पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 2. अपना असेसमेंट आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं पीएमएवाई सूची 2021-22 की जाँच कैसे कर सकता हूँ?
1. पीएमएवाई लाभार्थी सूची के लिए पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
वेबसाइट पर, ‘Select Beneficiary’ डाउनलोड बॉक्स से ‘Request by name’ का चयन करें। 2. अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
3. अगर यह आधार नंबर सूची में है तो आप लाभार्थियों को देख सकते हैं।
मैं अपना पीएमएवाई PMAY स्टेटस ऑनलाइन कैसे देख सकता हूँ?
1. पीएमएवाई PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
2. मेनू से ‘Citizen Assessment’ चुनें।
3. ‘Track Your Assessment status’ चुनें।
4. खोज विकल्प चुनें : नाम, पिता का नाम, आईडी का प्रकार, या मूल्यांकन आईडी।
5. मोबाइल नंबर, राज्य, शहर, जिला, पिता का नाम, आईडी प्रकार, आईडी नंबर दर्ज करें।
6. मूल्यांकन आईडी दर्ज करके और सेलफ़ोन नंबर दर्ज करके, आप पीएमएवाई - PMAY आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
पीएमएवाई PMAY सब्सिडी कैसे जमा की जाती है?
यदि आप पीएम आवास योजना के पात्र हैं और आवेदन जमा करते हैं, तो बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक से पीएमएवाई सब्सिडी लाभ प्राप्त करता है। एक बार पुष्टि होने के बाद सब्सिडी का भुगतान अनुरोधकर्ता के बैंक को किया जाता है। इसके बाद पैसा ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
पीएमएवाई योजना 2021-22 की अंतिम तिथि क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।
पीएमएवाई योजना के लिए कौन पात्र है?
3 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आमदनी वाले परिवार इसके पात्र होंगे। आवेदक या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य का देश के किसी भी क्षेत्र में पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप पीएमएवाई पात्रता मानदंड (PMAY eligibility criteria) पर पूरा विवरण देख सकते हैं।
मेरे पास बिना किसी निर्माण का एक भूखंड है। क्या मैं पीएमएवाई के लिए पात्र हूँ?
हाँ, आप लाभार्थी संचालित व्यक्तिगत गृह निर्माण योजना के लिए सब्सिडी के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं।
सरकार पीएमएवाई के अंतर्गत सब्सिडी कैसे प्रदान करती है?
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
अगर पीएमएवाई सब्सिडी जारी होने के बाद भी घर का निर्माण रुका हुआ है तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में, लाभार्थियों को सरकार को पीएमएवाई सब्सिडी वापस करनी होगी।
पीएमएवाई के लिए आवेदन शुल्क क्या है?
यदि आप सीएससी केंद्र पर ऑफ़लाइन आवेदन करते हैं, तो आपको 25 रु. के आवेदन शुल्क और सेवाकर का भुगतान करना होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।