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लखनऊ में भी धार्मिक स्थल के पास मांस की बिक्री पर रोक, नगर निगम से प्रस्ताव पास

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. रामनगरी अयोध्या तथा कृष्ण नगरी मथुरा के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी धार्मिक स्थल के पास मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ नगर निगम ने शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास करने के साथ ही जिलाधिकारी से भी कार्रवाई करने के लिए पत्र भी प्रेषित किया है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं धार्मिक स्थल के सौ मीटर के दायरे में चल रहे नॉनवेज रेस्तरां भी बंद होंगे। इस प्रस्ताव को लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी ने बीते शुक्रवार को पास कर दिया है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया है।

महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी की मौजूदगी में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। महापौर की अध्यक्षता वाली नगर निगम कार्यकारिणी समिति में अधिकारियों के साथ ही बारह पार्षद भी होते हैं, जो नगर निगम के नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं।

बनेगा कल्बे सादिक द्वार :सामाजिक सद्भाव के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक की स्मृति में एक द्वार का निर्माण निर्माण होगा।

अतिक्रमण रोकने को खींची जाएगी पीली पट्टी: महापौर ने बताया कि अतिक्रमण को रोकने के लिए पीली पट्टी खींची जाएगी। सभी जोनल अधिकारी, व्यापार मंडल और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से सड़कों पर पीली पट्टी खींचेंगे, जिसके अंदर वाहन खड़े होंगे। पीली पट्टी के बाहर खड़ी गाडिय़ों पर कार्रवाई होगी।

मोहन मार्केट के दुकानदारों को मिली राहत: अमीनाबाद की मोहन मार्केट में स्वतंत्रता के समय के शरणार्थी होकर आए विस्थापित 327 आवंटित दुकानदारों के पक्ष में बिक्री करने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि 1947 में भारत-पाकिस्तानके बंटवारे के बाद शरणाॢथयों को अमीनाबाद में बसाया गया था। इनका बकाया किराया जमा करते हुए नामांतरण कर मूल आवंटियों को जिलाधिकारी सर्किल रेट से दो गुना एवं इसके अतिरिक्त रक्त संबंधित आवंटियों को तीन गुना रेट पर उनके पक्ष में विक्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 

महापौर ने बताया कि कार्यकारिणी से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को शासन भेजा जाएगा। वहां से अनुमति प्राप्त होते ही इन संपत्तियों की रजिस्ट्री व हस्तांतरण होने पर दाखिल खारिज कराने से शासन को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति होगी। हर वर्ष भवन कर, जलकर एवं अन्य कर लिए जा सकेंगे, जिससे नगर निगम की भी आय होगी।

लांड्री और ड्राई क्लीनर्स को लगाना होगा रेट बोर्ड : लांड्री, ड्राई क्लीनर्स फाइसेंस कंपनी, चिट फंड कंपनी व बीमा कंपनियों को अपनी दुकान व दफ्तर के बाहर जनसुविधा के लिए रेट बोर्ड व अन्य जानकारी को प्रदर्शीत करना होगा।

नगर निगम के लाइसेंस से ही चलेंगे सार्वजनिक वाहन: नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने को टेंपो, बस समेत सार्वजनिक वाहनों के संचालन के साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियों पर लाइसेंस शुल्क वसूलने का निर्णय लिया। अब नगर निगम के लाइसेंस से ही सार्वजनिक वाहनों का संचालन हो सकेगा। इससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी तो वाहनों संचालकों की मनमानी पर रोक लग सकेगी।

इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर

  • नगर एवं जलकल के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
  • सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के लिए नगर निगम की उपलब्ध कराई गई के लिए भूमि न्यायालय के मीडिएटर से सेटलमेंट कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
  • यात्री बस शेल्टर और ट्री गार्ड पर लगी होर्डिंग का शुल्क संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अभी शुल्क अधिक होने से चार बार टेंडर करने के उपरांत भी टेंडर नहीं हो रहे थे। 


 
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