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यदि आपकी गाड़ी पर भी नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो जल्दी करें, सरकार ने तय की अंतिम तिथि

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए शासन स्तर से नंबर प्लेट के हिसाब से सभी की तारीखें तय कर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले जीरो और एक नंबर वालों को अपनी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया है। 15 नवंबर 2021 तक इन्हें अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लेना होगा। सबसे अंतिम में आठ व नौ अंक से खत्म होने वाली नंबर प्लेट को बदला जाएगा। इन्हें एक वर्ष का मौका रहेगा। 15 नवंबर 2022 तक इन्हें अपनी नंबर प्लेट बदलनी होगी।

वाहनों के नंबर प्लेट में पारदर्शिता लाने, फर्जी नंबर प्लेट पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य की है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट  के लिए जहां से वाहन खरीदा है, उस डीलर के पास अथवा आनलाइन बुकिंग करानी होती है। एचएसआरपी की अनिवार्यता को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग बुकिंग करा रहे हैं। एचएसआरपी लगवाने को लेकर पहले कई बार निर्धारित की गई तिथि में वृद्धि भी की गई है। सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। तय तारीख के बाद भी बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। 

वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथि

  • शून्य व एक अंतिम अंक - 15 नवंबर 2021
  • दो व तीन अंतिम अंक- 15 फरवरी 2022
  • चार व पांच अंतिम अंक- 15 मई 2022
  • छह व सात अंतिम अंक - 15 अगस्त 2022
  • आठ व नौ अंतिम अंक - 15 नवंबर 2022

इनका ये है कहना

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में वाहनों के परमिट, रजिस्ट्रेशन, रि रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा आदि का कार्य नहीं हो सकता। निर्धारित की गई तिथि में सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना जरूरी है।  - सुधीर वर्मा, एआरटीओ प्रशासन

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