सड़क हादसे में मारे गए युवक का बीमा क्लेम HDFC ने खारिज किया, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. अगर आप दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें। एचडीएफसी बैंक ने एक दुर्घटना बीमा को खारिज करने का हैरान कर देने वाला कारण बताया है। मामला पंजाब के लुधियाना शहर का है। यहां रहने वाले हरवंश कौर ने अपने परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया था, जिसे बैंक ने खारिज कर दिया।
दिल्ली के राजीव ने एचडीएफसी बैंक के पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पत्र में बैंक की तरफ से हरवंश के क्लेम को खारिज करने का कारण बताया गया है। पत्र के मुताबिक, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले की मौत 19 अप्रैल 2020 को एक सड़क हादसे में हुई थी। उस दौरान वह 346 सीसी बाइक पर सवार थे। बैंक का कहना है कि ये क्लेम के दायरे में नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे के वक्त मृतक 346 सीसी बाइक पर सवार था।
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नियम के अनुसार 150 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक या स्कूटर से हादसा होने पर क्लेम भुगतान के दायरे में नहीं आता है। हालांकि, मामला वायरल होते ही बैंक ने सफाई भी दी है। बैंक का कहना है कि ये नियम पुराना हो गया है। नए नियम के अनुसार अब बाइक के सीसी की कोई अनिवार्यता नहीं है।
बैंक ने दी सफाई, कहा- अब पुराना नियम बदल गया है
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते ही एचडीएफसी बैंक भी हरकत में आ गई। बैंक की तरफ से सोशल मीडिया पर ही सफाई दी गई है। एचडीएफसी इरगो के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक पत्र जारी किया। इसमें बताया है कि अब दो पहिया वाहन को लेकर सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी का प्रतिबंध हट गया है। नया नियम एक अक्तूबर 2020 से लागू हुआ है। इसमें सीसी का अब कोई प्रतिबंध नहीं है।
क्या है दुर्घटना बीमा पॉलिसी?
दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेने वाले के आकस्मिक विकलांगता या मृत्यु के बाद उसके परिवार को एकमुश्त रकम मिलती है। इससे बीमाधारक के परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है। बैंकिंग सेक्टर के जानकार प्रो. प्रहलाद बताते हैं कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले सारे टर्म एंड कंडीशंस को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। बगैर पूरी प्रक्रिया जाने कोई भी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए।