मोनोकिनी में पवन सिंह की 'बबुनी' त्रिधा चौधरी ने दिखाया बोल्ड लुक तो एक यूजर बोला- 'एक ही बिकिनी है?'
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो 'बबुनी तेरे रंग में' काम कर चुकी एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. वो फैंस को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. इंस्टाग्राम पर आए दिन अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपनी एक बिकिनी में फोटो शेयर कर उन्होंने धमाल मचा दिया है. उनका बोल्ड देख फैंस एक बार फिर से उन पर अपना दिल हार गए हैं.
त्रिधा चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी जो फोटो शेयर की है. इसमें वो यलो कलर की प्रिंटेड मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने काला चश्मा और खुले बाल के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है. तस्वीर में वो समंदर किनारे पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
त्रिधा चौधरी के बोल्ड लुक को देख फैंस दीवाने हो गए हैं और वो इसे खूब पसंद कर रहे हैं. उनकी तस्वीर को महज एक घंटे में ही 81 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.
मोनोकिनी में फोटो शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने प्यारा सा कैप्शन भी दिया है. इसमें उन्होंने लिखा, 'मैं अपनी लाइफ को जिस तरह से प्यार करती हूं वही मेरा एंकर है.' फोटो को देख लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं. एक शख्स ने उनकी मोनोकिनी को लेकर भी कमेंट किया है. उसने लिखा, 'क्या आपके पास एक ही बिकिनी है?' दरअसल, उसने ऐसा इसलिए लिखा, क्योंकि बीते दिनों ही त्रिधा ने उसी मोनोकिनी में वीडियो और फोटो शेयर की थी.
बता दें कि त्रिधा चौधरी बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' से लाइमलाइट में आई थीं. इसमें उन्होंने बॉबी के साथ खूब सारे इंटीमेट सीन शूट किए थे. इसमें उन्होंने बबीता भाभी का रोल प्ले किया था. इसके अलावा एक्ट्रेस 27 साल की उम्र में ही अपनी बोल्ड अदाओं को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. कुछ ही दिनों में उनकी कोई ना कोई फोटोज बिकिनी में वायरल हो ही जाती है. ये भी पढ़े: Jio के 152 रुपये वाले प्लान में रोज मिलेगा 2 GB डेटा और महीनाभर चलेगा साथ में मुफ्त मिलेगी ये सुविधा
अगर त्रिधा के करियर की बात की जाए तो उन्होंने आश्रम के अलावा साउथ फिल्म'सूर्या vs सूर्या' जैसी मूवीज में काम किया है. इसके साथ ही वो टीवी सीरियल 'दहलीज' में भी नजर आ चुकी हैं. ये भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका को सुनने से किया इन्कार, कहा- जाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट