ऑनलाइन कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये है आसान तरीका
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें? देश में वोट डालने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर भी किया जाता है। देश में 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होने के बाद आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें? |
देश की सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार देती है जो कि वोटर आईडी के साथ पूरा होता है। अगर आपके पास वैध वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप भारत में किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। देश में अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए भी वोट डालना अनिवार्य है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक का हक है।
वोटर आईडी कार्ड के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। यह चेक करने के लिए आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
ऐसे करें वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम चेक:
- नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल https://www.nvsp.in/ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज पर आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से किसी एक के जरिए यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है।
- डीटेल्स के जरिए सर्च कर सकते हैं। EPIC नंबर के जरिए सर्च करें।
- अगर आप 'सर्च बाय डीटेल्स' ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपको अपना नाम, पिता/पति का नाम, उम्र/जन्म तिथि, लिंग, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड दर्ज भरना चाहिए।
- फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करें। अगर आप EPIC No द्वारा सर्च का चयन करते हैं तो आपको EPIC नंबर, राज्य और पिन कोड दर्ज करना होगा।
- फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करना होगा। दिए गए अन्य ऑप्शन के अलावा आप लोकेट ऑन मैप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं।
- इसके बाद आप लिस्ट में अपना सर्च कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए जरूरी बातें:
वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर अपडेट किया जाता है। किसी भी खामी के चलते आपकी जानकारी लिस्ट से हटा दी जा सकती है। यहां हम आपको उन बातों की जानकारी दे रहे हैं, जिनके चलते किसी व्यक्ति का नाम भारत के चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया जाता है।
एड्रेस में चेंज, गलत जानकारी, फेक जानकारी और व्यक्ति की मृत्यु के कारण वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। अगर आपका नाम किसी गलती के चलते वोटर लिस्ट से हटाया गया है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान देना चाहिए कि नियमित रूप से लिस्ट को चेक करते रहें।
अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए अप्लाई किया है तो आपको यह चेक करना चाहिए कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। इसके चलते वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना अनिवार्य है।
इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की यह कोशिश रहती है कि वैध व्यक्ति ही वोट करे और यह कंफर्म करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। ऐसे में यह कंफर्म करना जरूरी है कि इस लिस्ट में आपका नाम मौजूद है या नहीं है। अगर किसी गलती के चलते आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो आप उसे ठीक करने के लिए इलेक्शन ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।