बिजली विभाग में संपत्ति का विवरण नहीं दिया तो रुकेगा अक्टूबर का वेतन, यूपीपीसीएल प्रबंधन ने प्रबंध निदेशक को लिखा पत्र
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. बिजली विभाग में अभियंताओं से लेकर लिपिक वर्ग तक के सभी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना है। यदि वह 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिए तो उनका वेतन और प्रोन्नति रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) प्रबंधन ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर 30 सितंबर तक सभी कार्मिकों को संपत्ति का विवरण देने को कहा है। संपत्ति की सभी जानकारी कर्मचारियों को पोर्टल पर अपलोड करना है। जो कर्मचारी अपने संपत्ति का ब्योरा नहीं देगा उसका अक्टूबर का वेतन रोक दिया जाएगा।
विभागीय जानकारों की मानें तो अनियमितताओं को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाले यूपीपीसीएल के अभियंताओं से लेकर लिपिक तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देने में कोताही बरत रहे हैं। नियमानुसार गत वर्ष 2020 के चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2021 तक दे देना था।
उसके बाद यूपीपीसीएल के निदेशक (कार्मिक प्रबंधन) एके पुरवार ने बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से 31 अगस्त तक सभी कार्मिकों की संपत्ति का विवरण पावर कारपोरेशन के पोर्टल (ईआरपी के ईएसएस पोर्टल) पर अपलोड कराने को कहा था। निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी अधिकांश कार्मिकों ने अपनी सम्पत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया। कार्मिकों की इस हीला-हवाली को देखते हुए अब यूपीपीसीएल प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी कार्मिकों का मासिक वेतन रोकने का फैसला किया है।
निदेशक कार्मिक एके पुरवार ने सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि 30 सितंबर तक जो कार्मिकों अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है उसका अक्टूबर से वेतन रोक दिया जाएगा। यूपीपीसीएल के चैयरमैन एम देवराज ने भी कहा है कि सभी कार्मिकों को समय से अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना चाहिए।