गाजीपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 15 तक करें आवेदन
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 20 सितंबर को लंका स्थित रामलीला मैदान में होगा।
इस बाबत गाजीपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि डीएम द्वारा निर्धारित की गयी तिथि पर नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े अपने सम्बन्धित विकास खण्ड में 15 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से आवेदन एवं प्रस्ताव जमा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।
आवेदक के परिवार की आय 2.00 लाख रुपये अंतर्गत हो। विवाह के लिए निर्धारित आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। ये भी पढ़े: गाजीपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज