Indian Railway Pass : दिव्यांग यात्रियों का बनेगा नया रियायती रेल पास, जरूरी होंगे यह दस्तावेज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. Indian Railway Pass : दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत पात्र और लाभार्थी रियायती रेल पास अथवा उसका रिनिवल करा सकते हैं। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि नया फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड बनाने के लिए इच्छुक दिव्यांग जन को मंडल कार्यालय में आवश्यक प्रपत्रों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद 30-45 दिनों में उन्हें नया रेल रियायत कार्ड बनकर मिल जाएगा। जबकि रिन्युवल होकर कार्ड मिलने में 10-15 दिन लग सकते हैं।
नए रेल रियायत कार्ड में लगने वाले आवश्यक प्रपत्र
- सरकारी अस्पताल से जारी रेल रियायत फार्म की दो छायाप्रति जिसमें दिव्यांगता का विवरण एवं उसका प्रतिशत, साथ ही जारी करने वाले डाक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या मुहर व अस्पताल की भी मुहर अवश्य अंकित हो।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति।
- आधार कार्ड / सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र की दो छाया प्रति ।
- तीन डाक टिकट साईज नवीनतम फोटो।
- दिव्यांग आवेदक अपना मोबाइल नंबर दस्तावेज पर अवश्य अंकित करें।
क्या होगी प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा फार्म जमा होने के बाद उसे संबंधित अस्पताल में मंडल वाणिज्य निरीक्षक के माध्यम से जांच हेतु भेजा जाता है।
- जांच के उपरांत मंडल वाणिज्य निरीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न करते हुए दिव्यांग कार्ड जारी करने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- दिव्यांग कार्ड जारी होने के पश्चात आवेदक को फोन या मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है।
- दिव्यांग अथवा उनके परिजन द्वारा दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर दिव्यांग कार्ड सुपुर्द कर दिया जाता है।
रिन्यूवल कराने की प्रक्रिया
फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड रिन्यूवल कराने के लिए आवेदक को मंडल कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ पहली बार दिव्यांग कार्ड बनवाते समय जमा किए गए सभी प्रपत्रों की फोटो कापी के साथ पुराने जारी किए गए दिव्यांग कार्ड की मूल प्रति तथा सभी प्रपत्रों की छायाप्रति लगाना होगा।
जैसे-
- सरकारी अस्पताल से जारी रेल रियायत फार्म की दो छायाप्रति, जिसमें दिव्यांगता का विवरण एवं उसका प्रतिशत साथ ही जारी करने वाले डाक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, मुहर सहित तथा अस्पताल की भी मुहर अंकित हो।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति।
- आधार कार्ड / सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र की दो छाया प्रति।
- दो डाक टिकट साइज नवीनतम फोटो।
- आवेदक अपना मोबाइल नंबर दस्तावेज पर अवश्य अंकित करे।