डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से करते हैं पेमेंट तो 1 अक्टूबर से बदल रहा है यह नियम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (आरबीआई) की घोषणा के बाद अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति मांगेंगे। यह व्यवस्था 01 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।
नई व्यवस्था को 01 अक्टूबर से लागू करने के लिए बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है। अब बैंकों के साथ ही पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति लेंगे।
बिना इजाजत के वे बैंक खाते से राशि नहीं काट सकेंगे। इस संबध में आरबीआई की ओर से पूर्व में जारी दिशा-निदेर्श के अनुसार, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहकों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर सूचित करना होगा।
भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी
साथ ही भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी। ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है, सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि आरबीआई की ऑटो डेबिट व्यवस्था में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संभावित फर्जीवाड़े से बचाना है।