भांवरकोल थानाध्यक्ष और सरकारी वकील पर 500-500 रुपये जुर्माना - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विचारण के दौरान हत्या में प्रयुक्त माल को पेश न करना थानाध्यक्ष भांवरकोल व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को भारी पड़ गया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तृतीय गुलाब सिंह की अदालत ने लापरवाही व उदासीनता मानते हुए दोनों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया। यह अर्थदंड उनके वेतन से काट कर न्यायालय कोष में जमा कराने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को दिया।
न्यायालय गाजीपुर |
भांवरकोल थाना के दामोदर राय उर्फ बड़क राय के मुकदमे में विवेचक विपिन सिंह न्यायालय में उपस्थित थे। उनका उक्त मामले में जिरह होना था लेकिन नहीं हो सका। उच्च न्यायालय ने 2018 को एक साल में मुकदमे को निस्तारित करने का आदेश दिया था।
आदेश के परिपेक्ष्य में न्यायालय ने 17 सितम्बर 2021 को थानाध्यक्ष भांवरकोल व सहायक शासकीय अधिवक्ता को सम्बंधित माल को प्रस्तुत करने व गवाह का बयान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश की अवहेलना करने व माल प्रस्तुत न करने के कारण उक्त मुकदमे में गवाही पूरी नहीं हो सकी। इसे न्यायालय गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश किया।