Today Breaking News

गाजीपुर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को मिली 5 साल की कैद और 15 हजार अर्थदंड की सजा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायायल की विशेष अदालत ने मंगलवार को छेड़खानी के सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल की कड़ी सजा सुनाई गई। इसके अलावा उस पर 15 हजार अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज गांव कुर्बान सराय की किशोरी 24 अक्तूबर 2014 की शाम शौच करने खेत मे जा रही थी कि रास्ते में युवक संजय कुमार उर्फ संजू छेड़खानी करते हुए उसे पकड़ लिया। उसके के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिस पर किशोरी ने विरोध किया और चिल्लाना शुरू किया। 

इस दौरान किशोरी ने आरोपित के दाहिने कंधे पर दांत से काट लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग गया। पीड़िता के तहरीर पर थाना नन्दगंज में संजय उर्फ संजू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।

विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किया। न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

'