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Ghazipur: मारपीट के मामले में 23 वर्ष बाद 5 को मिली चार वर्ष की सजा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को 23 साल पुराने मारपीट के मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए चार साल की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल के सोनवल गांव निवासी चंद्रदेव राम ने थाने में तहरीर दी कि 25 अगस्त 1998 को वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने झोपड़ी में बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उसी के गांव के रामनारायन सिंह कुशवाहा, मान सिंह कुशवाहा, रामधनी सिंह कुशवाहा, रामानंद सिंह कुशवाहा व श्याम नारायन सिंह कुशवाहा पांचों भाई व साथी छेदी सिंह कुशवाहा लाठी डंडा व गड़ासा लेकर चंद्रदेव व उसके परिवार पर टूट पड़े। इससे वादी के चाचा श्रीराम, भतीजा व मौसी को काफी चोट आई और घर के सामानों को तहस-नहस कर दिया।

चंद्रदेव की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध थाना सुहवल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।

इस मामले में आरोपित श्यामनारायन सिंह कुशवाहा की मौत हो गई है। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।

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