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30 सितंबर तक कराएं पैन-आधार कार्ड लिंक, नहीं तो बंद हो जाएगी बैंकिंग सेवा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. सरकार का पूरा जोर आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गयी है। यदि समय रहते आप अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवा बंद कर दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) सहित अन्य बैंकों ने अपने खाताधारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर निर्धारित तिथि से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का आग्रह किया है।

बैंकों का कहना है कि अगर ग्राहक निर्धारित समय के पूर्व ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है। उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा लेते रहें। पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

इस तरह करें पैन-आधार कार्ड को लिंक

पहला तरीका

सबसे पहले आप आयकर की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ आपको लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। इसको क्लिक करें। यहां एक नया पेज खुलेगा। जहां आपको पैन, आधार और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, वैसे ही भरना है। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो ' I have only year of birth in aadhaar card ' के बाक्स को टिक करें। कैप्चा कोड डालें या ओटीपी के लिए टिक करें। लिंक आधार के बटन को क्लिक करें। अब आपका पैन और आधार लिंक हो गया।

दूसरा तरीका

आप पैन और आधार कार्ड को एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर टाइप करें - यूआईडीपीएएन आधार नंबर पैन नंबर > | इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा।

बोले अधिकारी: सरकार ने 30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया है। ग्राहकों से आग्रह है कि निर्धारित तिथि तक अपना पैन-आधार लिंक करा लें। ताकि उनके बैंकिंग सेवा में कोई व्यवधान न हो। - प्रवीण कुमार झा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी।

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