Today Breaking News

आंगनबाड़ी कार्यकत्री 50 हजार भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित न किए जाने पर हाईकोर्ट ने बाल विकास व पुष्टाहार विभाग को नोटिस भेजते हुए 15 दिन के अंदर जवाबी हलफनामा तलब किया है। विभाग लगभग 50 हजार भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है लेकिन उसमें ईडब्लूएस श्रेणी के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं। 

बीते दिनों समाचार पत्रों में खबरों के प्रकाशित होने के बाद अब जिलों के अधिकारियों ने निदेशालय में पत्र भेज कर परामर्श मांगा है। अधिकारियों ने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण न देने का मामला जोर पकड़ रहा है। लिहाजा लिखित रूप से विभाग स्पष्ट करे कि आरक्षण के मामले में क्या किया जाना है।

इस बीच कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नया शासनादेश जारी करने की मांग की है। वहीं इसकी चयन समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ही गठित करने की मांग की है। इस विज्ञापन में ऊर्ध्वाधर आरक्षण सिर्फ एससी/एसटी/ओबीसी को दिया गया है जबकि 103वे संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। ये भी पढ़े: क्या CTET और UPTET परीक्षाओं को पास करने से मिल जाएगी शिक्षक की नौकरी

 
 '