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पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी, कोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों को सुनाई एक साल जेल की सजा, पढ़ें पूरा मामला

गाजीपुर न्यूज़ टीम, आगरा. पुलिस अभिरक्षा में से कुख्यात आरोपी के फरार होने के सात साल पुराने मामले में तीन पुलिसकर्मियों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने आरोपित पुलिसकर्मियों यतेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार व दिनेश निवासीगण बुलंदशहर को एक वर्ष के कारावास एवं छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 

कांस्टेबल दिनेश तिवारी ने 12 दिसंबर 2014 को थाना शाहगंज में तहरीर दी कि कांस्टेबल यतेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार व दिनेश पुलिस लाइन मेरठ को बंदी विक्की उर्फ विक्रांत निवासी सुनहेरा थाना खेखड़ा जिला बागपत को मुकदमा अपराध संख्या 185/11 अंतर्गत धारा 394, 397 व 120 बी सुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में एएसजे की अदालत में पेश करने के लिए 10 दिसंबर 2014 को जिला कारागार मेरठ से लेकर गए थे। 

बंदी विक्की उर्फ विक्रांत को वहां पेश करने के उपरांत 11 दिसंबर को सुजालपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा पहले भोपाल लाए। वहां से हबीबगंज एक्सप्रेस में बैठकर वापस मेरठ के लिए जा रहे थे। 12 दिसंबर की प्रात: 5:30 बजे ट्रेन आगरा कैंट से आधा किमी आगे आने पर आरोपित हथकड़ी सहित चलती ट्रेन से कूद फरार हो गया। आरोपी के अलावा कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 223 व 234 के तहत थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था।

आरोपी नहीं हुआ हाजिर, पत्रावली की पृथक

मामले के विचारण के दौरान आरोपी विक्की उर्फ विक्रांत के अदालत में हाजिर न होने पर उसकी पत्रावली कोर्ट ने पृथक कर दी। वहीं राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी ने मामले को साबित करने के लिए अहम साक्ष्य पेश किए।

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