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श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट : बम रखने के आरोपित आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, जौनपुर. श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपित दोनों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत में पेश किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते करीब छह महीने से दोनों की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ल ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि काफी समय से बहस के लिए पत्रावली नियत है, लेकिन मूल बयान आदि हाईकोर्ट में है। मृ्त्युदंड पाए आतंकवादी ओबैदुर्रहमान की अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके चलते बहस न हो पाने के कारण पत्रावली हाईकोर्ट से मंगाया जाना नितांत आवश्यक है। इस पर फाइनल बहस के लिए अदालत ने मूल कागजात हाईकोर्ट से तलब किया। 

28 जुलाई 2005 की शाम करीब सवा पांच बजे हरपालगंज (सिंगरामऊ) के पास हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी 62 जख्मी हो गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत बांग्लादेशी आरोपित आतंकियों रोनी उर्फ आलमगीर व ओबैदुर्रहमान को दोषसिद्ध करार देते हुए मृत्युदंड सुना चुकी है। 

ट्रेन में बम रखने के आरोपित हिलाल व सहयोगी नफीकुल विश्वास की पत्रावली काफी समय से बहस में नियत है। आरोपित आतंकियों की पेशी के दौरान पूरे दीवानी न्यायालय परिसर में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे-चप्पे पर सशस्त्र पुलिस जवान तैनात रहे।

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